बलौदा बाजार

युवाओं को ठगने भूपेश सरकार की नई चाल-भाजयुमो जिलाध्यक्ष
31-Mar-2023 7:31 PM
युवाओं को ठगने भूपेश सरकार की नई चाल-भाजयुमो जिलाध्यक्ष

भाटापारा, 31 मार्च। बेरोजगारी भत्ता के लिए नियम इतने जटिल बना दिये गए हैं कि इन नियमों की वजह से ही छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना नसीब नहीं होगा।

बेरोजगारी भत्ते के जटिल नियमों पर गौर करें-रोजगार पंजीकरण कार्यालय में 2 साल पुराना पंजीकरण होना अनिवार्य है। आवेदक योजना के लिए तभी पात्र होगा जब वही कम से कम 12 वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा हो। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना के माध्यम से 3 लाख रूपए से अधिक हुई तो वो युवा इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक की आयु योजना के अंतर्गत 21 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इससे अधिक उम्र वाले नागरिक योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

12वीं पास करने के बाद ही आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकता है। परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी या निजी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। और इतने के बाद भी रोजगार पंजीयन का सर्वर ठप है, स्पष्ट है ये कांग्रेस सरकार युवाओं को ठग रही है।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news