कवर्धा

महिला सहकर्मी से छेड़छाड़, बोड़ला बीईओ गिरफ्तार, जमानत मुचलका पर छूटे
22-May-2023 6:56 PM
 महिला सहकर्मी से छेड़छाड़, बोड़ला बीईओ गिरफ्तार, जमानत मुचलका पर छूटे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 बोड़ला,  22 मई। कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के बीईओ दयाल सिंह के खिलाफ उसी के ऑफिस की महिला कर्मी ने थाने में छेड़छाड़ की शिकायत की। जिस पर बीईओ के खिलाफ बोड़ला पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और जांच के बाद गिरफ्तारी कर बीईओ को जमानत मुचलका पर छोड़ा गया।

एसडीओपी जगदीश उइके ने बताया कि घटना के विषय में विकासखंड शिक्षा कार्यालय की एक महिला कर्मी ने एक मई को थाने में आकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि बीइओ दयाल सिंह  ठाकुर (45) के द्वारा चाबी ऑफिस की चाबी मांगने के बहाने पीछा करते हुए कवर्धा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित उनके घर तक पहुंच गया था, इसके अलावा ऑफिस में भी उनके द्वारा  गलत व्यवहार किया गया था, जिसके चलते वह दहशत में है।

एक ही मामले पर अलग-अलग कार्रवाई किए जाने से नगर में चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि 19 मई को भाजपा नेता बसंत नामदेव पर धारा 354 व अन्य धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई थी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी दयाल सिंह पर भी आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, जिसमें बसंत नामदेव को जेल जाना पड़ा और दयाल सिंह को थाने से ही जमानत मुचलका में छोड़ दिया गया।

इस विषय में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी  बोड़ला के डीएसपी जगदीश उइके  ने बताया कि दोनों ही मामले में अलग-अलग तरीके से कार्रवाई की गई। बसंत नामदेव के मामले में आईपीसी के धारा 354 के अंतर्गत 342 व 427 के तहत मामला दर्ज किया गया और घटना में छेड़छाड़ के आधार पर भी धारा जुड़ा है, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा है, वहीं  विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर धारा 354 घ के तहत मामला दर्ज किया गया है जो कि जमानती धारा है, इसलिए उन्हें थाने से ही जमानत मुचलका मिल गई है। रही बात रविवार की तो रविवार को थाना चालू रहता है इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया जाना है।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news