दन्तेवाड़ा

दंतेवाड़ा, 27 मई। बंदूक को बस स्टैण्ड में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने एवं खतरनाक तरीके से लहराये जाने की शिकायत पर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
ग्राम मासूड़ी पटेलपारा गीदम निवासी द्वारा मंगल मौर्य द्वारा अपने निजी शस्त्र 12 बोर एसबीबीएल पंप एक्शन गन को स्थानीय बस स्टैण्ड में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने एवं खतरनाक तरीके से लहराये जाने की शिकायत पर जांच कराई गई थी। तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा सार्वजनिक स्थानों में शस्त्र निकालने पर लोक शांति तथा लोक सुरक्षा को खतरा होने एवं आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आदेश क्रमांक 842 के द्वारा आयुध अधिनियम 1954 की धारा (8) (क) (ख) के तहत मंगल मौर्य का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करते हुए पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा को नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया है।