बेमेतरा

परिवहन की अनुमति लेकर बेरलाकला के 8 एकड़ निस्तारी तालाब में अवैध खुदाई, गुस्से में ग्रामीण
04-Jun-2023 2:48 PM
परिवहन की अनुमति लेकर बेरलाकला के 8 एकड़ निस्तारी तालाब में अवैध खुदाई, गुस्से में ग्रामीण

तहसीलदार ने मौके से चैन माउंटेन व हाइवा को किया जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बेमेतरा, 4 जून।
  ग्राम बेरलाकला में तालाब की अवैध खुदाई जारी है। आलम यह है कि 8 एकड़ के निस्तारी तालाब को 20 से 25 फीट गहरा खनन किया गया है। लगातार शिकायत के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। 

ग्रामीणों ने बताया कि कार्रवाई को लेकर बेमेतरा कलेक्टर, एसडीएम व तहसीलदार से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई थी। आरोप है कि शिकायत के बावजूद कार्रवाई को लेकर खनिज विभाग की ओर से बहानेबाजी की जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी रेवेन्यू विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए मौके से चैन माउंटेन व हाईवा को जब्त किया गया है।

रायपुर की फर्म को पंचायत ने दिया प्रस्ताव
सरपंच जहोत्री निषाद के अनुसार उरला रायपुर के सूर्या ट्रेडर्स को मरका तलाब खसरा नंबर 115 रकबा 8 एकड़ को मिट्टी खनन एवं परिवहन के लिए प्रस्ताव दिया गया है । प्रस्ताव के अनुसार सूर्या ट्रेडर्स उरला रायपुर की ओर से ग्राम बेरला कला स्थित बड़े मरका तालाब के गहरीकरण से निकली मिट्टी व मुरूम को गांव की विभिन्न स्थानों में समतलीकरण करने के लिए उत्खनन व परिवहन का प्रस्ताव दिया गया है।

6 माह से गांव के निस्तारी तालाब का अवैध खुदाई जारी 
ग्रामीणों ने आरोप लगाते बताया कि बीते 6 माह से गांव के निस्तारी तालाब का अवैध खनन जारी है। तालाब को करीब 25 फीट गहरा खनन कर हजारों हाईवा मुरूम का उत्खनन व परिवहन किया गया है। यहां बेतरतीब खनन से निस्तारी तालाब में जलभराव होने की स्थिति में मवेशी व ग्रामीणों के जान पर खतरा बना रहेगा। कभी भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। ग्रामीणों के बार-बार मनाही के बावजूद खनन माफिया उत्खनन को जारी रखते हुए ग्रामीणों को धमकाने से बाज नहीं आ रहे।

मशीन से रात में गुपचुप तरीके से करते रहे खुदाई
भिमभौरी तहसीलदार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। रेवेन्यू विभाग कार्रवाई में जब्त चैन माउंटेन को वाहन मालिक के सुपुर्द किया गया। इसके बाद वाहन मालिक की ओर से रात में गुपचुप तरीके से जब्त मशीन से मुरूम खनन की शिकायत ग्रामीणों ने तहसीलदार से की है। उल्लेखनीय है कि माउंटेन को मौके पर ही जब्त कर छोड़ दिया गया। इसका लाभ उठाते हुए खनन माफिया ने रात में मुरूम उत्खनन शुरू कर दिया था। जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने तहसीलदार से की है।

करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान 
इस तरह महज परिवहन के अनुमति की आड़ में लाखों घन मीटर मुरुम निकालकर करोड़ों रुपए की रायल्टी दबा दी गई है। जानकारी के अनुसार गांव के निस्तारी तालाब में गहरीकरण व सौंदर्यीकरण से निकली 10 हजार घन मीटर मिट्टी व मुरूम के परिवहन की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन यहां संबंधित खनन माफिया के द्वारा तालाब में करीब 2 लाख घन मीटर उत्खनन कर मिट्टी मुरूम का परिवहन किया गया है । 

2 लाख घन मीटर की रॉयल्टी तय दर के अनुसार करीब एक करोड़ 40 लाख रुपए खनिज विभाग को मिलनी थी, जबकि 10 हजार घन मीटर घन मीटर उत्खनन से निकली मिट्टी एवं मुरूम के परिवहन की अनुमति के लिए खनिज विभाग को करीब 7 लाख रुपए ही खननकर्ता ने अदा किए हैं।

नियम स्पष्ट, एकत्र खनिज संपदा का परिवहन 
जिले में खेत बनाने व तालाब गहरीकरण के नाम पर मुरूम खनन का काम कई जगहों पर चल रहा है। विभाग की ओर से दर्जन भर सडक़ ठेकेदार को मुरुम परिवहन की अनुमति दी है, न कि खनन की । निजी भूमि व शासकीय भूमि पर ठेकेदारों को जो अनुमति दी जाती है, असल में वह परिवहन की होती है, लेकिन विभाग का यह मानना है कि खनन होगा, तभी परिवहन होगा। हालांकि शासन द्वारा जो अनुमति दी जाती है उसमें बहुत ही स्पष्ट लिखा होता है कि एकत्र खनिज संपदा के परिवहन के लिए अनुमति दी जाती है।

2 लाख घन मीटर खनन कर परिवहन 
खनिज विभाग के अनुसार संबंधित फर्म को मिट्टी व मुरूम परिवहन की अनुमति प्रदान की गई है । ऐसी स्थिति में परिवहन की अनुमति लेकर बड़े पैमाने पर खनन व परिवहन, खनन माफिया व खनिज विभाग की मिलीभगत से किया जा रहा है । इंजीनियर मोहन साहू के मुताबिक एक एकड़ जमीन में एक फीट भी गहरा गढ्ढा खोदा जाए, तो वहां से लगभग 1236 घन मीटर मुरुम निकलेगा। तालाब का रकबा लगभग 8 एकड़ है, जहां पर लगभग 20 फीट गहरा गढ्ढा खोदकर मुरम निकाला जा रहा है। इस हिसाब से 20 फीट गहराई में खुदाई और एक फीट एक एकड़ के हिसाब से 1236 घन मीटर मटेरियल निकले तो फिर 8 एकड़ में 20 फीट की खुदाई से लगभग 2 लाख हजार घन मीटर मुरुम, मिट्टी निकलेगा।

तहसीलदार भीमभौरी पीके वेताल ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर ग्राम बेरलाकला में खनन करते चैन माउंटेन व हाईवा को जब्त किया गया है। मौके पर मौजूद खननकर्ता के कर्मचारी खनिज विभाग की अनुमति व रॉयल्टी पर्ची दिखाने में नाकाम रहे, इसलिए संबंधित फर्म के खिलाफ प्रकरण बनाकर अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को प्रेषित किया गया है । मौके पर 20 से 25 फीट गहरा खनन पाया गया है ।

10 हजार घन मीटर मिट्टी एवं मुरुम परिवहन की अनुमति 
खनिज निरीक्षक आरके वर्मा ने बताया कि बेरलाकला में 10 हजार घन मीटर मिट्टी एवं मुरुम परिवहन की अनुमति दी गई थी। राजस्व विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
 

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