बस्तर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 10 जून। भाजपा विधि प्रकोष्ठ बस्तर जिला ने आज कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के द्वारा एक मीडिया वक्तव्य में भाजपा नेताओं के गौठान निरीक्षण को लेकर अपमानजन शब्दों के उपयोग करने पर कार्रवाई करने थाना प्रभारी जगदलपुर को ज्ञापन सौंपा।
विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सपन देवांगन ने आरोप लगाते हुए बताया कि कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के द्वारा एक वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से जिला कांकेर में सार्वजनिक रूप से भाजपा के समस्त संगठन तथा पदाधिकारियों को गौठान निरीक्षण करने के कार्यक्रम की आलोचना करते हुए हल्बी में अश्लील एवं अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया। उक्त वक्तव्य में अपमानजन शब्दों से काफी आहत महसूस कर रहे हंै। जो भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। सोशल मीडिया में प्रसारित वीडियो क्लिप की सीडी के साथ मंत्री लखमा के विरुद्ध कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी जगदलपुर को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
देवांगन ने आगे कहा कि मंत्री लखमा द्वारा अपमान कारित करने के लिए उक्त कृत्य जानबूझकर किया गया एवं उसे मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया है, वो आईटी एक्ट सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत अपराध के श्रेणी में आता है।
मंत्री कवासी लखमा के विरुद्ध उक्त अपमानजनक एवं अश्लील शब्दों का उपयोग करने एवं उसे प्रसारित करने के कारण भारतीय दण्डविधान की धारा 294 एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत दर्ज करते हुए प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर दण्डात्मक कार्रवाई किया जाना चाहिए।
कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने के दौरान विधि प्रकोष्ठ बस्तर के जिला संयोजक सपन देवांगन, विधि प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिनेश पाणिग्राही, संजय विश्वकर्मा, जिला सह संयोजक जय प्रकाश पाढ़ी, सागर देवरे मौजूद थे।