कोरिया

नाबालिग से रेप, दोषी को 14 साल कैद
06-Aug-2023 10:24 PM
नाबालिग से रेप, दोषी को 14 साल कैद

छत्तीसगढ़ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 6 अगस्त। नाबालिग का रास्ता रोककर उसके साथ रेप करने के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने अभियुक्त को आईपीसी की विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो अधिनियम के तहत 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि घटना दिवस 17 नवंबर 2021 को पीडि़ता परिवार सहित अपने बड़े पिता के घर कार्यक्रम में खाना खाने गई थी।

खाना खाने के बाद वह अकेली घर वापस जा रही थी, तभी रास्ते में अभियुक्त ने पीडि़ता का मुंह बंद कर खींचते हुए अपने घर के पास बने टॉयलेट के पीछे ले जाकर रेप किया। पीडि़ता की आवाज सुनकर उसकी मां के वहां पहुंचने पर अभियुक्त वहां से भाग गया।

मामले में पीडि़ता की शिकायत के आधार पर झगराखंड थाने में केस दर्ज कर विवेचना पूर्ण करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

अपराध की प्रकृति तथा प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायाधीश ने झगराखंड निवासी अभियुक्त सोनू धुलिया (27 वर्ष) को धारा 363 के अपराध में 2 वर्ष, धारा 366 के अपराध में 5 वर्ष, धारा 323 के अपराध में 3 माह एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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