दन्तेवाड़ा

दंतेवाड़ा, 8 सितम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किया जाना है।
लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणों को निराकृत किये जा सकते हैं। इस क्रम में को द्वितीय शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली तथा किशोर न्याय बोर्ड दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर के व्यवहार न्यायालय में तथा तीनों राजस्व जिला- दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर के राजस्व न्यायालयों में एक साथ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और शमनीय एवं राजीनामा योग्य मामलों से संबंधित प्रकरण, प्री-लिटिगेशन के बैंक, विधुत, नलजल, बीएसएनएल एवं राजस्व न्यायालयों के विभिन्न प्रकरण इस दिन निराकरण हेतु रखे जाएंगे और पक्षकारों के उपस्थित होने पर निराकृत किए जायेंगें। यह लोक अदालत दिन के 11 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा।