बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 12 सितंबर। पहले से पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए इस वर्ष धान पंजीयन के नॉमिनी का नामांकन कर कैरी फॉरवर्ड करवाना अनिवार्य किया गया है। धान बेचने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा। धान बेचने के लिए समस्या होने से पूर्व नॉमिनी का विकल्प दिया गया है। किसान धान बेचने के लिए नॉमिनी को नामांकित करना चाहते हैं तो उन्हें अपने नॉमिनी के आधार की जानकारी भी समिति में अनिवार्य रूप से अपडेट करानी होगी।
नॉमिनी दर्ज होने से किसानों को यह फ ायदा होगा कि किसान यदि धान बेचने आने में असमर्थ है तो नॉमिनी मंडियों या सहकारी समिति केन्द्रों में धान बेच सकेगा। रोज 5000-6000 कृषकों के द्वारा आधार कार्ड नंबर की एंट्री कराई जा रही है।
चूके तो धान नहीं बेच पाएंगे
गत सत्र में धान बेचने किसानों का नॉमिनी जुड़वाना और आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य किया गया है। इसके अभाव में किसान धान नहीं बेच पाएंगे। उप संचालक मोरध्वज डड़सेना ने सभी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों से अपने आधार कार्ड एवं नॉमिनी के आधार कार्ड नंबर की एंट्री सहकारी समितियों में शीघ्र ही कराने की बात कही है।
जिले की सभी सहकारी समितियों में आवेदन का प्रारूप उपलब्ध है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि समय रहते पंजीयन करवा लें तथा अंतिम तिथि का इंतजार ना करें।
जिले में डेढ़ लाख से अधिक किसान
जिले में पंजीकृत किसानों की संख्या 1,52,113 है, जिसके विरुद्ध 22840 किसानों के द्वारा आधार कार्ड की एंट्री करा ली गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि धान उपार्जन विपणन वर्ष 2023-24 की प्रारंभिक तैयारियों में धान बेचने के लिए किसान के वारिसान के पंजीयन, नवीन पंजीयन के कार्य या संशोधन के कार्य सहकारी समितियों से तथा पंजीकृत किसान का निरस्तीकरण, किसान की मृत्यु या भूमि पर मालिकाना अधिकार समाप्त होने व भूमि का डायवर्सन होने पर निरस्तीकरण की कार्यवाही तहसील कार्यालय से की जा रही है।