बलौदा बाजार
नाबालिग से रेप, 20 साल कैद
14-Sep-2023 7:18 PM

भाटापारा, 14 सितंबर। ग्रामीण थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाकर पुणे (महाराष्ट्र) ले जाने और रेप करने वाले आरोपी अजय कुमार राउत को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
आरोपी को धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए का अर्थदंड, 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 376(जे), पाक्सो की धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।