दुर्ग

दो हजार के नोट से 30 तक निगम भिलाई में जमा कर सकते हैं टैक्स, 4 फीसदी की छूट भी
27-Sep-2023 4:05 PM
दो हजार के नोट से 30 तक निगम भिलाई में जमा कर सकते हैं टैक्स, 4 फीसदी की छूट भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भिलाई नगर, 27 सितंबर। नगर पालिक निगम ने सम्पत्ति कर भुगतान करने पर नागरिकों को 4 प्रतिशत विशेष छूट कर प्रावधान किया है। तीस सितम्बर तक नागरिकगण अपने भवन तथा व्यवसायिक भूखण्ड का सम्पत्तिकर का भुगतान कर 4 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक 2 हजार के नोट से भी टैक्स जमा कर सकते है।

ज्ञात हो कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम के राजस्व वसुली हेतु  एसपीएस ठेका कम्पनी को निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के सख्त निर्देश दिये हैं। आयुक्त ने कंपनी के प्रतिनिधियों से कहा है कि निगम क्षेत्र में बने नवीन भवन तथा नवनिर्मित तलों की गणना कर टैक्स का निर्धारण मांग पत्र भेजें और टेक्स जमा कराएं। 30 सितम्बर तक सम्पत्ति कर जमा कर नागरिक 4 प्रतिशत तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार के रिर्जव बैंक द्वारा पूर्व घोषित अनुसार 30 सितंबर के बाद 2 हजार के नोट बाजार में चलन से बाहर हो जाएगा, निगम ने नागरिकों से कहा है कि अपने सम्पत्ति कर का भुगतान 2 हजार के नोट से भी कर सकते हैं।

अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने निगम क्षेत्र के करदाताओं से अपील की है कि अपने आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों का स्व विवरणी के माध्यम से नवीन मूल्यांकन के आधार पर सम्पत्ति कर की राशि 30 सितंबर तक जमा कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भवनों में तलों का विस्तारीकरण की जानकारी भी स्व विवरणी में अवश्य देवें ताकि भविष्य में जांच के बाद लगने वाले अधिभार से बचा जा सके।


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