बेमेतरा

राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन मामले से कोई लेना-देना नहीं, आरोप झूठे
28-Sep-2023 3:00 PM
राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन मामले से कोई लेना-देना नहीं, आरोप झूठे

प्रेसवार्ता में विधायक ने मामले में मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 28 सितम्बर।
राम मंदिर भूमि ट्रस्ट की भूमि का पद का दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों के नाम पर राम भूमि को अंतरण करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिसका स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं। यह आरोप सनातन हिंदू समाज के अध्यक्ष राजीव लोचन श्रीवास्तव ने लगाए हैं। 

उक्त बातें बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने विधायक कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि झूठा आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। दबावपूर्वक राम मंदिर न्यास की भूमि का अंतरण करने का जो बात कही गई, वह बिल्कुल निराधार एवं मिथ्या है। इस संबंध में यदि कोई साक्ष्य या प्रमाण हो तो सामने लाना चाहिए।

चुनाव के मद्देनजर छवि को धूमिल करने का प्रयास 

विधायक ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया किया गया है। इसके खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया जाएगा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है। प्रदेश में भूपेश सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों से भाजपा भयभीत हो गई है। इस प्रकरण से मेरा व मेरे परिवार से लेना-देना नहीं है।

मंदिर ट्रस्ट के निर्णय पर हुआ आपसी समझौता 

विधायक ने कहा कि वर्ष 2000 का यह मामला है राम मंदिर ट्रस्ट का यह जगह है। जिसकी सुमित कौर के द्वारा राम मंदिर का जमीन 4.42 एकड़ को लेकर दिया गया और उसके स्थान पर 5.25 एकड़ राम जन्म राम मंदिर ट्रस्ट को दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है और उनके निर्णय के बाद ही ऐसा इस तरह से कार्रवाई किया गया है। इसके साथ ही इस संबंध में दावा आपत्ति के लिए समाचार पत्र में भी इश्तहार प्रकाशित हुआ था, लेकिन उसे समय को भी दावा आपत्ति नहीं किया ।

भूमि अंतरण की कार्रवाई से मंदिर के रकबे में हुई वृद्धि 

विधायक ने कहा कि राम जानकी मंदिर ट्रस्ट की भूमि को सुमित कौर सलूजा पति बलमीत सिंह सलूजा के नाम किए जाने मंदिर ट्रस्ट की ओर से बैठक लेकर विधिवत निर्णय लिया गया। इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। आपस में हुए इस समझौते के तहत राम जानकी मंदिर ट्रस्ट समिति को भूमि से संबंधित किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, बल्कि मंदिर के जमीन के रकबे में वृद्धि हुई है। भाजपा के लोगो ने जो आरोप लगाया जा रहा है कि लोक न्यास की संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता उस संबंध में छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 के अध्याय 3 में न्यास संपत्ति के प्रबंध की धारा 14 में लोक न्यास संबंधी संपत्ति के विक्रय आदि मामले में पंजीयन के पूर्व अनुमति तथा किसी अचल संपत्ति के विक्रय के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं।

छवि धूमिल करने के उद्देश्य से लगाए झूठे आरोप 

वर्ष 2020 नवंबर माह में हुए इस अंतरण को वर्ष 2023 में 3 वर्ष के बाद जानबूझकर छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। जबकि इस प्रकरण में उसका और परिवार का कोई लेना-देना नहीं है। यदि किसी के द्वारा गलत किया गया है तो क्रेता- विक्रेता के खिलाफ भी करवाई किया जाए। पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंसी पटेल, ललित विश्वकर्मा, लोकेश वर्मा, सुमन गोस्वामी उपस्थित रहे।
 


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