बिलासपुर

चीफ जस्टिस ने नोटिस व तामीली सुनिश्चित करने का दिया निर्देश
13-Feb-2024 1:57 PM
चीफ जस्टिस ने नोटिस व तामीली सुनिश्चित करने का दिया निर्देश

चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी व पुलिस महानिदेशक को भी पत्र जारी

9 मार्च को प्रदेश भर में लगेगी पहली नेशनल लोक अदालत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 फरवरी।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों,  जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं फैमिली कोर्ट जजों को 9 मार्च को आयोजित किये जा रहे लोक अदालत के लिए पक्षकारों को नोटिस जारी एवं उसकी तामिली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है ताकि अधिकाधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा सके।  

गौरतलब है कि 8 फरवरी को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी इस संबंध में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस संबंध में न्यायिक अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। जस्टिस भादुड़ी ने विशेष रूप से न्यायालयों में 5 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित प्रकरण, वरिष्ठजन व महिलाओं से संबंधित प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा निराकृत किये जाने का भरसक प्रयास करने कहा है। इसके अलावा प्री-लिटिगेशन प्रकरण के रूप में अब तक चिन्हांकित प्रकरणों में बढ़ोत्तरी करते हुए सर्वसंबंधित विभाग और वित्तीय संस्थानों के साथ प्री-सीटिंग, सहयोग एवं उनसे समन्वय स्थापित करने कहा है। उन्होंने राजस्व के प्रकरणों में भी अधिक से अधिक प्रकरणों को आगामी नेशनल लोक अदालत में रखने तथा पक्षकारों को नोटिस समय पूर्व जारी करने कहा है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों व पुलिस के साथ सहयोग एवं समन्वय करने कहा गया है।  

प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग को राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों को भी उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को रखने के लिए संबंधित विभागों एवं कलेक्टरों को निर्देश देने कहा गया है।  पुलिस महानिदेशक को भी उक्त लोक अदालत में आवश्यक सहयोग तथा पक्षकारों को जारी समंस की तामिली समय पूर्व सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थों को निर्देश देने कहा गया है।  सालसा ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, रायपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर को विद्युत से संबंधित मामलों में, बकाया देय वास्तविक मूल राशि एवं सरचार्ज की राशि का आकलन कर सरचार्ज की राशि में भुगतान से छूट की सुविधा के लिए प्रोत्साहन योजना बनाकर इसका लाभ लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पक्षकारों तक पहुंचाने कहा है।

अवगत हो कि वर्ष 2023 में आयोजित हुए नेशनल लोक अदालत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों के जिला न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट जजों को सम्मानित करने उच्च न्यायालय में बीते 14 अक्टूबर को समारोह रखा गया था। इसमें चीफ जस्टिस सिन्हा ने न्यायिक अधिकारियों को ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया था।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार गत वर्ष की भांति वर्ष 2024 में भी 9 मार्च, 11 मई, 14 सितंबर और 14 दिसंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत लगाई जाएंगीं। उक्त अदालतें उच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालय तक सभी स्तरों पर लगाई जाएंगी,  जिसमें सिविल एवं राजस्व न्यायालय भी शामिल हैं।                   

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