बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 19 फरवरी। जिला सडक़ सुरक्षा समिति और ध्वनि प्रदूषण कम करने शांति समिति की बैठक कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को शाम कलेक्ट्रेट के दिशा सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में जिले में सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात को सुगम बनाने और ध्वनि प्रदूषण कम करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।
जिले में वर्ष 2024 के लिए ब्लैक और ग्रे स्पॉट का चिन्हांकन किया जायेगा। कलक्टर ने यह कार्य जल्द से जल्द करते हुए ब्लैक और ग्रे-स्पॉट चिन्हांकित करने पर बल दिया ताकि जरूरी एहतियातन व्यवस्था की जा सके। इसमें रम्बल स्ट्रीप, सूचनात्मक बोर्ड, ब्लिंकर्स और ब्लैक ग्रे-स्पॉट सिम्बल बोर्ड इत्यादि सम्मिलित है।
कलेक्टर ने हाईवे के किनारे ढाबों की लगातार जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी ढाबे में शराब खोरी की घटना सामने आती है तो ढाबा संचालकों के उपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। बैठक में कलेक्टर ने सभी ब्लैक स्पॉट को खत्म करने और हाइवे पर बनाए गए कट पाइंट को बंद करने के साथ ही क्षतिग्रस्त सडक़ों और पुल-पुलियों की मरम्मत के निर्देश दिए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए है। साथ ही कॉलेजों और अन्य स्थानों पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा।
एसपी रामकृष्ण साहू ने दोराहा और अन्य दुर्घटना स्थल का तकनीकी सर्वे कराकर सुधार करने की बात कही है। बैठक के एजेंडे के बारे में जिला परिवहन अधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में यातायात प्रभारी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
कलक्टर शर्मा ने बैठक में नेशनल हाईवे, लोक निर्माण विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य सडक़ विकास निगम के अधिकारियों को तिराहा, चौराहा, स्टेट और नेशनल हाईवे मोड़ और खुले पुल-पुलिया, खतरनाक मोड आदि दुर्घटनाजन्य स्थानों में भी संकेतक साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।
उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि सभी स्थानों में वाहन की गति सीमा का संकेतक लगाना चाहिए ताकि आम नागरिक जागरूक होकर वाहन चालन का कार्य करें और वाहन दुर्घटना से बचें। सभी सीएमओ व्यापारियों को बाइक के साथ ग्राहकों को हेलमेट खरीदना अनिवार्य करें।
उन्होंने अपराधों की रोकथाम के लिए नगरों में उच्च क्वालिटी का सीसीटीवी लगाने के लिए कहा। स्वास्थ्य विभाग सडक़ दुर्घटना के मामलों का एफआईआर शीघ्र दर्ज कराएं ताकि पुलिस विभाग केन्द्र सरकार के वेबसाइट में इन मामलों को दर्ज कर सके। एसपी साहू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन के अनुसार जहां जरूरत वहां स्पीड ब्रेकर का निर्माण होना चाहिए। कलक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जिले में ध्वनि प्रदूषण कम व नियंत्रित करने के लिये जिले के विभिन्न समाज प्रमुखों एवं व्यापारी वर्ग के पदाधिकारियों से इस पर सुझाव मांगे।
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक साईलेंस जोन घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने बताया कि हाईकोर्ट ने वाहनों में प्रेशर हॉर्न, तेज आवाज वाले सायलेंसर और तेज आवाज मे डीजे बजाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने कहा है। बैठक में अपर कलेक्टर डॉ.अनिल बाजपेयी, एएसपी पंकज पटेल, एसडीएम युगल किशोर उर्वशा, एसडीओपी मनोज तिर्की, जि़ला और पुलिस प्रशासन के सहित लोक निर्माण, नेशनल हाईवे और छत्तीसगढ़ राज्य सडक़ विकास निगम के अधिकारी जिला सडक़ सुरक्षा समिति के सदस्य, डीजे संचालक, समाज प्रमुख और व्यापारी वर्ग उपस्थित थे।
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