बेमेतरा

अवैध परिवहन के 17 प्रकरण दर्ज, अर्थदंड वसूली
20-Feb-2024 2:27 PM
अवैध परिवहन के 17 प्रकरण दर्ज, अर्थदंड वसूली

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 20 फरवरी।
खनिज विभाग द्वारा जिले में चल रहे अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर रोक लगाने के लिए जनवरी से 19 फरवरी तक लगातार कार्रवाई कर खान एवं खनिज विकास अधिनियम के तहत अवैध परिवहन के 17 प्रकरण दर्ज कर अर्थदंड राशि 406750 रुपये एवं अवैध उत्खनन के कुल 4 प्रकरण दर्ज कर 3.46 रुपये कुल राशि 7527.50 लाख रुपये वसूल किया गया है। 

ज्ञात हो कि जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के प्रकरणों में प्रभावी रोकथाम के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत प्रावधान किये गये है जिसमें खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 4 (1) एवं धारा 4 (1 क) अनुसार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार अन्यथा कोई व्यक्ति किसी खनिज का उत्खनन परिवहन या भण्डारण नहीं करेगा या नहीं कराये जाने के सख्त निर्देश हैं।

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