दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 23 फरवरी। फूल तोडऩे के बहाने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले अधेड़ को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने 45 वर्षीय आरोपी राजू साहू को धारा 341 के तहत एक माह का साधारण कारावास तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास 500 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
6 जुलाई 2023 की सुबह लगभग 6 बजे 12 वर्षीय बच्ची दशहरा मैदान शांति नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में साइकिल से जा रही थी। तभी शांति नगर सडक़ 8 के पास आरोपी राजू साहू पिता दयाल साहू निवासी बैकुंठ धाम मंदिर के सामने वार्ड नंबर 22 थाना छावनी ने उस बच्ची की साइकिल को रोका और हाथ पकड़ कर खींचकर सडक़ आठ में जबरदस्ती ले जाकर उसे फूल तोड़ कर देने के लिए कहा।
जब बच्ची ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत किया। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि जब बच्ची किसी तरह स्वयं को छुड़ाकर भागने लगी तो आरोपी ने यह बात किसी को भी बताने से मना किया और कहा कि यह बात किसी को बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। घबराई हुई बच्ची ने इस घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी। इसके बाद परिवार वाले थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराए थे।