बेमेतरा

परीक्षा के कारण तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध
27-Feb-2024 3:25 PM
परीक्षा के कारण तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

बेमेतरा, 27 फरवरी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाई स्कूल , हायर सेकण्डरी मुख्य परीक्षा 1 से 23 मार्च तक सुबह 9 से 12.15 बजे तक जिला बेमेतरा के 77 केन्द्रों में परीक्षा होगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा ने शालेय परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बेमेतरा जिला सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग तथा कोलाहल का प्रतिषेध एवं मोटरयान के विद्युत हार्न को लोकहित प्रतिबंधित कर दिया है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग एवं कोलाहल पर प्रतिबंध लगाया गया है। विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति से धीमी आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा। 
इस आशय के आज आदेश जारी कर दिये है। जो आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील होगा।
 

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