कोण्डागांव
कोण्डागांव, 27 फरवरी। कल कलेक्टर कार्यालय कोण्डागांव के सभा कक्ष में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडऩ (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के संबंध में महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग कोण्डागांव के द्वारा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में अम्बा शाह (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 2) सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव उपस्थित रहीं।
उन्होंने विभागों के कर्मचारी/ अधिकारियों को कई जानकारी दी तथा जिन महिलाओं को नि:शुल्क विधिक सलाह सहायता की आवश्कता होने पर उन्हे नि:शुल्क विधिक सलाह सहायता मुहैया करने की जानकारी दी गई। इस दौरान सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता कोण्डागांव के द्वारा भी महिलाओं के कानूनी अधिकार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, भरण-पेाषण का अधिकार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 आदि के संंबंध में जानकारी दी गई।
इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी कोण्डागांव, महिला संरक्षण अधिकारी कोण्डागांव, बाल संरक्षण अधिकारी कोण्डागांव एवं समस्त विभागों से आये हुये कर्मचारी अधिकारीगण उपस्थित थे।