धमतरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 29 फरवरी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बुधवार को जनपद पंचायत धमतरी के सभाकक्ष में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अधिनियम के अंतर्गत गठित स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों तथा जिला स्तर के 25 कार्यालयों में गठित आंतरिक शिकायत समिति के 2 सदस्य प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हुए।
कार्यशाला मे अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करते हुये कार्यस्थल की परिभाषा, स्थानीय परिवाद समिति के गठन एवं आंतरिक परिवाद समिति का गठन, कार्य अवधि, कार्य प्रणाली तथा प्रकरण आने पर की जाने वाली कार्यवाही, रिपोर्टिंग आदि तकनीकि विषयों पर जानकारी दी गयी। साथ ही लैंगिंक उत्पीडऩ से पीडि़त महिला के मानसिक स्वास्थ्य तथा उसके निजी जीवन में इसका पडऩे वाले प्रभाव और इस स्थिति से बाहर निकलने के विषय में अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जगरानी एक्का, महिला संरक्षण अधिकारी अनामिका शर्मा, स्वास्थ्य विभाग से रचना पद्मवार, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट प्रीति चांडक, केन्द्र प्रशासक सखी वन स्टॉप सेन्टर उषा ठाकुर, आई.टी. स्टॉफ सखी वन स्टॉप सेन्टर तृप्ति साहू उपस्थित रहे।