कोरबा
कोरबा, 3 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आगामी 19 अप्रैल से 01 जून 2024 तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में 9 उल्लेखित है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 को प्रात: 7 बजे से 1 जून 2024 की शाम 06.30 बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।