बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 13 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 05 (ख) के तहत चंद्रकुमार ऊर्फ शेखर चौहान (25) बेमेतरा को शुक्रवार को बेमेतरा एवं सीमावर्ती जिलों से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।
संबंधित के विरुद्ध आगामी 6 महीने के लिए बेमेतरा जिले के सीमावर्ती जिला दुर्ग, कबीरधाम, रायपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, बिलासपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडाई तथा जिला बेमेतरा की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश जारी करते हुए जिला बदर की कार्रवाई किया है इसके बाद 24 घंटे के भीतर जिले से बाहर जाना होगा। जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि तक बिना उनके वैधानिक पूर्वानुमति के बेमेतरा एवं जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने कहा है। इस आदेश का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा विभिन्न अपराधिक, संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त 7 लोगों को नोटिस और 4 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।