दुर्ग

आरटीई: निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदनों की बाढ़
16-Apr-2024 3:01 PM
आरटीई: निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदनों की बाढ़

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 16 अप्रैल। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2024-25 में प्रवेश के लिए आवेदनों की बाढ़ आ गई है। जिले के 528 निजी स्कूलों में गरीब और मध्यम तपके के बच्चों को प्रवेश दिए जाने आवेदन की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू हुई है। 15 अप्रैल तक आवेदन लिया जाना है। यानी 3 शेष है। कुल 4293 सीटों के विरुद्ध अब तक 12418 ऑनलाइन आवेदन मिल चुके हैं।

निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मंगाई जाने की प्रक्रिया है। बचे हुए तीन दिनों में आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आरटीई के तहत प्रवेश की कार्रवाई के संबंध में जारी शेड्यूल के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

डीपीआई के संचालक द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत नोडल अधिकारी की जानकारी, क्षेत्र का निर्धारण, मान्यता संबंधी कार्रवाई, आरक्षित सीटों का निर्धारण, प्रवेश व सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करना, आवेदन पत्रों की समीक्षा, प्रचार-प्रसार, आवंटन प्रक्रिया, शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा प्रकिया का संपादन किया जाना है। 15 अप्रैल तक आवेदन लेने के बाद 18 अप्रैल से 17 मई तक नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

20 से 30 में तक लॉटरी आवंटन की प्रक्रिया तथा एक से 30 जून के बीच स्कूल दाखिला संबंधी कार्रवाई होगी। इसके बाद द्वितीय चरण में प्रवेश के लिए 15 जून से शुरू होगा। 15 से 30 जून तक नवीन स्कूलों के पंजीयन संबंधी आवेदन लिए जाएंगे, जिसका सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। द्वितीय चरण में प्रवेश के लिए आवेदन 1 से 8 जुलाई तक लिया जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 528 निजी स्कूलों में प्रवेश देने के लिए कुल 77 नोडल बनाए गए हैं। प्रत्येक नोडल के अंतर्गत निजी विद्यालयों की संख्या 4 से 12 तक है। वैसे सभी नोडल अधिकारी प्राय: प्राचार्य ही है। दस्तावेजों का परीक्षण, स्कूलों का सत्यापन की जिम्मेदारी नोडल प्राचार्य पर ही रहती है।

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