गरियाबंद
गरियाबंद, 18 अप्रैल। जिला प्रशासन ने बाल विवाह रूकवाया। मिशन वात्सल्य योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चाईल्ड लाईन 1098 की टीम को 16 अप्रैल को बाल विवाह होने की जानकारी मिली। महिला एवं बाल विकास विभाग के टीम द्वारा बालिका के घर जाकर उनके पालक से पूछताछ किया गया एवं बालिका के अंकसूची से आयु का सत्यापन किया गया, जिसमें उसकी आयु 17 वर्ष 06 माह होना पाया गया। टीम द्वारा बालिका को उनके पालक के साथ बाल कल्याण समिति गरियाबंद में प्रस्तुत किया गया और उन्हें समझाईश दिया गया कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पश्चात् ही विवाह करें जिसमें उनके परिजनों ने बाल कल्याण समिति की समझाइश पर सहमति जताई।
ज्ञात हो कि विवाह के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार वधु की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। निर्धारित आयु से कम आयु में विवाह करने या करवाने की स्थिति में सम्मिलित व सहयोगी सभी लोग अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें 02 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।