सरगुजा

प्रतिबंधित दवाई की अवैध बिक्री, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त
18-Apr-2024 8:08 PM
प्रतिबंधित दवाई की अवैध बिक्री, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर,18 अप्रैल।
नगर के प्रतापपुर नाका स्थित मिश्रा मेडिकल स्टोर में नारकोटिक दवाई की अवैध रूप से बिक्री के मामले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं सरगुजा पुलिस की संयुक्त टीम ने  मेडिकल दुकान का औषधि अनुज्ञप्ति/ लाइसेंस निरस्त कर दिया है। नारकोटिक (नशीली)दवाई को बिना वैध चिकित्सक की पर्ची के विक्रय करने पाये जाने पर  कार्यवाही की गई है।

ज्ञात हो कि 15 मार्च कों सरगुजा पुलिस एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला सरगुजा की संयुक्त टीम द्वारा मिश्रा मेडिकल स्टोर प्रतापपुर नाका का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण टीम द्वारा मामले में पूर्व में मुखबिर तैयार कर मिश्रा मेडिकल स्टोर प्रतापपुर नाका नारकोटिक दवा खरीदी हेतु भेजा गया था जिसे मिश्रा मेडिकल दुकान संचालक द्वारा बिना किसी वैध चिकित्सक के पर्ची के बिना एवं वैध फार्मासिस्ट के उपस्थिति के बिना उक्त मुखबिर को नारकोटिक दवा दिया गया।

इसके  बाद निरीक्षण टीम द्वारा उक्त मेडिकल स्टोर में जाकर मुखबिर द्वारा दिए गए नोट को मिश्रा मेडिकल स्टोर में होना पाया गया, जिस पर से मिश्रा मेडिकल स्टोर के संचालक का पक्ष लिया गया, परन्तु संचालक द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्ट होकर एवं मौक़े पर पाये गए साक्ष्यों एवं नारकोटिक दवा के सम्बन्ध में कोई रजिस्टर संधारित होना नहीं पाया गया, साथ ही नारकोटिक दवा लाने एवं बेचने के सम्बन्ध मे भी मेडिकल दुकान संचालक द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय जिला सरगुजा द्वारा मिश्रा मेडिकल स्टोर में नियमों के उल्लंघन होना पाये जाने पर एवं घोर अनियमितता होना पाये जाने पर मेमर्स मिश्रा मेडिकल दुकान प्रतापपुर नाका कों जारी औषधि अनुज्ञप्ति/लाइसेंस को निरस्त किया गया हैं।

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