दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 20 अप्रैल। प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद किरन्दुल पीआर कोर्राम, को लोकसभा चुनाव के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्र किरंदुल के अंतर्गत आने वाले 21 मतदान केन्द्रों में आवश्यक छाया, जलपान एवं अन्य व्यवस्था करने का दायित्व सौंपा गया था और मतदान केन्द्रों में छाया, जलपान एवं अन्य व्यवस्था करने हेतु राशि आबंटित किया जाकर यह अपेक्षा की गई थी कि सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करे। किन्तु उक्त अधिकारी द्वारा उक्त सौंपे गए कार्य का निर्वहन न कर गंभीर व्यतिक्रम किया गया है।
उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण एवं समय-सीमा के कार्य के प्रति उदासीनता और घोर लापरवाही का द्योतक है, जो कि सिविल सेवा आचरण नियम के नियम 3 (क) एवं सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण नियम के नियम 9 (1) के तहत दंडनीय है। अतएव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क के जिले में निर्वाचन के संचालन एवं पर्यवेक्षण के निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए पी.आर. कोर्राम, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद किरन्दुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0)इ बड़े बचेली नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।