रायगढ़

ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में कार्रवाई
14-May-2024 3:38 PM
ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 14 मई। शहर में भारी वाहन के लिए प्रतिबंधित रेलवे स्टेशन क्षेत्र में 11 मई के दोपहर करीब 1.30 बजे एक ट्रक सीजी 04 एनजेड 7847 घुस गई थी।

पेट्रोलिंग दौरान डीएसपी ट्रैफिक रमेश कुमार चंद्रा मौके पर पहुंचे। डीएसपी चन्द्रा ने ट्रक और ड्राइवर को चेक किया। ट्रक ड्राइवर नशे में होना प्रतीत होने पर ड्राइवर का ब्रीथ एनालाइजर से श्वास की मौके पर जांच कराई गई जिसमें ड्राइवर अल्कोहल लेना पाया गया।

डीएसपी ट्रैफिक द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन के प्रवेश पर धारा 115ध्194ए 185 एमवी एक्ट के तहत वाहन चालक के विरुद्ध इस्तगासा न्यायालय पेश किया गया। कल माननीय न्यायाधीश द्वारा ट्रक ड्राइवर संतोष कुमार यादव पिता नर्मदा प्रसाद यादव उम्र 24 साल निवासी पाली हाल मुकाम मिनी बस्ती बिलासपुर को नशे में वाहन चलाने पर 10000 एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन के प्रवेश पर 2000 कुल 12000 के अर्थ दंड की सजा दी गई है तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त किये गये ट्रक को वाहन स्वामी को सुपुर्द करने का आदेश दिया गया है।

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