कोण्डागांव
![मितानिनों को दी कानूनी जानकारी मितानिनों को दी कानूनी जानकारी](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1715877492-2.jpg)
कोण्डागांव, 16 मई। बुधवार को मितानिनों को कानूनी जानकारी दी गई। उत्तरा कुमार कश्यप जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदशन एवं गायत्री साय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के नेतृत्व में ग्राम बड़े कनेरा में शिविर का आयोजन किया गया। सुरेन्द्र भटट् प्रतिधारक अधिवक्ता के द्वारा मितानिनों को महिलाओं के सम्मान और उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान को मजबूत बनाते हुए उनके कानूनी अधिकार देते हुए घरेलू हिंसा, भरण-पोषण अधिनियम, टोनही प्रताडऩा अधिनियम 2005, भ्रूण हत्या अधिनियम,लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना 2018, पिता पर संपत्ति पर बेटी का अधिकार तथा पीडि़त महिलाओं के लिए सखी वन स्टाफ सेन्टर में दिए जाने वाली सुविधाओं के संबंध जानकारी दी गई।
इस अवसर पर विवेक कश्यप पैरालिगल वालिटियर के द्वारा महिलाओ को महिला हेल्प लाईन नम्बर 181, के संबंध मे जानकारी दी गई ।