राजनांदगांव

3 डीजे-धुमाल पार्टी के संचालकों पर कार्रवाई
20-May-2024 1:45 PM
3 डीजे-धुमाल पार्टी के संचालकों पर कार्रवाई

देर रात तक ऊंचे आवाज में डीजे-धुमाल बजाने का मामला

राजनांदगांव, 20 मई। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर देर रात्रि तक डीजे साउंड सिस्टम व धुमाल बजाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने तीन डीजे व धुमाल पार्टी के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने डीजे व धुमाल संचालकों से तीन 407 पिकअप वाहन सहित साउंड सिस्टम, डिस्को लाईट एवं धुमाल बाजा को जब्त किया है।

मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 परिप्रेक्ष्य में 16 मार्च 2024 से संपूर्ण भारत में आदर्श आचार संहिता लागू किया गया है। 18 और 19 मई की दरम्यानी रात को डीजे संचालकों एवं धुमाल पार्टियों द्वारा जिला प्रशासन के बिना अनुमति आचार संहिता का उल्लंघन करते  देर रात्रि तक अत्याधिक आवाज में डीजे साउंड सिस्टम एवं धुमाल बाजा को बजाने से शहर के आम रहवासियों को परेशानियां हो रही थी।

इस पर घटनास्थल पार्रीकला के पास मेन रोड में शिवम धुमाल पार्टी के संचालक मो. सफी पिता अब्दुल गफ्फार गौरी 37 साल निवासी सदर बाजार लक्ष्मी मंदिर के पास थाना बसंतपुर के कब्जे से वाहन टाटा-407 पिकअप वाहन में लगा साउंड सिस्टम एवं डिस्कोलाईट व धुमाल एवं घटनास्थल तिरंगा चौक कन्हारपुरी में सांई कृपा धुमाल पार्टी के संचालक रिक्की सोनेकर 36 साल साकिन गौशाला वार्ड बड़ी पानी टंकी के पास गोंदिया महाराष्ट्र के कब्जे से वाहन टाटा 407 पिकअप वाहन में लगा साउंड सिस्टम डिस्कोलाईट व धुमाल बाजा तथा घटनास्थल मानव मंदिर चौक राजनांदगांव के पास से देवभूमि धुमाल पार्टी के संचालक मोनू यादव 29 साल निवासी जमातपारा राजनांदगांव  के कब्जे से वाहन टाटा 407 पिकअप  में लगा साउंड सिस्टम डिस्कोलाईट व धुमाल बाजा को जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। तीनों डीजे धुमाल संचालकों के खिलाफ  छग कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4, 15 के तहत पृथक-पृथक कार्रवाई की गई। डीजे-धुमाल संचालकों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

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