महासमुन्द

बसना में तालाबों को अवैध कब्जा से मुक्त कराने अभियान शुरू
20-May-2024 3:48 PM
बसना में तालाबों को अवैध कब्जा से मुक्त कराने अभियान शुरू

तालाबों से अवैध कब्जा हटाने 29 लोगों को नोटिस जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 20 मई।
जिले के नगर पंचायत बसना में तालाबों को अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए (एनजीटी) के तहत 29 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। तालाब पर किए गए कब्जे को हटाने के आदेश दिए गए हैं।

मालूम हो कि यहां तालाबों की भूमि पर दुकानें एवं मकान बनाए गए हैं, जिन्हें हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया है, जिस पर नगर पंचायत बसना ने पदमपुर रोड स्थित रामजानकी मंदिर से लगे तालाब की जमीन पर 29 दुकानों एवं मकान मालिकों को दुकानें 3 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस जारी कर दी है। साथ ही गढ़पटनी रोड स्थित नकैन डाबरी के तालाब किनारे बनाए गए मकान को भी खाली करने का नोटिस जारी किया है। 

मिली जानकारी केअनुसार अगर दुकान मालिक एवं मकान मालिक 3 दिनों के अंदर अपनी दुकानें खाली नहीं करते हैं तो प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी, जिस पर खुद की जवाबदारी होगी। 

उस तालाब किनारे नगर पंचायत अध्यक्ष का भी एक मकान है। ज्ञात हो कि नगर पंचायत बसना आदेश के अनुसार एनजीटी के निर्देशानुसार तालाब किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

नगर पंचायत बसना एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण में यह पाया गया है कि नगर पंचायत बसना क्षेत्रान्तर्गत पदमपुर रोड स्थित शासकीय भूमि (तालाब किनारे) अवैध अतिक्रमण कर भवन / दुकान का निर्माण कर आवासीय / व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। 

पदमपुर रोड स्थित दुकान व्यापारी का कहना है कि तीन दिन का समय हम लोगों को नगर पालिका द्वारा नोटिस में दिया गया है। जिसमें आगामी माह बरसात आने वाला है। जिसके कारण हम लोग को व्यापार में भारी परेशानी होगी। अगर हम लोगों को पहले व्यवस्थापन कर दिया जाए तो अच्छा होगा।

नोटिस में कहा गया है कि तालाब का एरिया अतिक्रमण के कारण छोटा हो रहा है। जिसके कारण भू- जल स्तर एवं निस्तारी पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जो कि एनजीटी गाईड लाईन का स्पष्ट उल्लंघन है। अत: आपके द्वारा किए गए उपरोक्त अवैध अतिक्रमण छग नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सूचना प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर किए गए अवैध अतिकमण को हटाते हुए इस कार्यालय को लिखित में सूचित करें। अन्यथा की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी तथा उपरोक्त प्रक्रिया पर होने वाले समस्त व्यय आपसे वसूली की जाएगी, जिसकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news