रायपुर
आरोपों पर अडिग, लिखित में माफी मांगने कहा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 मई। कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने संचार विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला को नोटिस का जवाब भेजकर अपने आरोपों को दोहराया है। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से सुशील आनंद शुक्ला को तीन दिन के भीतर नोटिस वापस लेने, और माफी मांगने के लिए कहा है अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस के प्रदेश के संचार विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस पर शुक्ला ने उन्हें अपने वकील संदीप दुबे के माध्यम से मानहानि का नोटिस भेजा था। इसका राधिका खेड़ा ने अपने वकील के माध्यम से जवाब दिया है, और कहा है कि वो अपने आरोपों पर कायम हैं।
उन्होंने कहा कि शुक्ला ने अपने वकील को सही तथ्यों की जानकारी नहीं दी है। राधिका ने मानहानि के नोटिस को खारिज किया है। राधिका के वकील हरिंदर सिंह ने नोटिस के जवाब में कहा कि राधिका अपने दावों के समर्थन में सबूत देने के लिए तैयार है।
नोटिस के जवाब में यह कहा गया कि 11 फरवरी 2024 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कोरबा, छत्तीसगढ़ में जश्न रिसॉर्ट में रात में आप (सुशील आनंद शुक्ला) और धनंजय सिंह ठाकुर ने वास्तव में मेरे ग्राहक को कई बार अनुचित तरीके से शराब की पेशकश की थी। इसके बाद, आपने झूठा दावा किया कि आपने उसे शराब की पेशकश नहीं की थी, जिसे अब मेरे ग्राहक के खिलाफ आपके मानहानि के आरोपों के हिस्से के रूप में सामने लाया गया है।
आगे कहा गया कि राजीव भवन में एक मई की घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है, और कहा गया कि मेरी मुवक्किल को उसकी सहमति के बिना अपने और दो अन्य पुरुषों के साथ बंद कर दिया, इरादे केवल आप ही जानते हैं। वह भागने में सफल रही और प्रदेश संगठन प्रभारी महासचिव के कार्यालय की ओर भागी।
उन्होंने कहा कि उत्तर के तहत 6 मई 2024 को नोटिस की प्राप्ति के साथ, जिसमें आपने मेरे मुवक्किल पर मानहानि का झूठा आरोप लगाया है, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे मुवक्किल के सभी आरोप सच्चे थे और आपके हाथों उसकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा पर आधारित थे, मेरे मुवक्किल को इस मामले के संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज करने पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया गया है।
यह भी कहा गया कि आपके नोटिस 6 मई को उत्तर के तहत सार्वजनिक रूप से पोस्ट करने का जानबूझकर कार्य, जो मेरे ग्राहक को ट्विटर पर दिया गया था, जिसमें मेरे ग्राहक का व्यक्तिगत संपर्क और पता विवरण भी शामिल है, उसकी गोपनीयता का स्पष्ट उल्लंघन और उल्लंघन है और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है जो आपके द्वारा जानबूझकर किया गया है। आपका उक्त व्यवहार उसके अधिकारों का गैरकानूनी उल्लंघन भी है।
यह भी कहा कि मेरे ग्राहक के व्यक्तिगत विवरण का खुलासा करने की इस कार्रवाई के कारण उसे और उसके परिवार को, जिसमें दो वरिष्ठ नागरिक माता-पिता, विवाह योग्य उम्र की छोटी बहन और एक कॉलेज जाने वाला भाई भी शामिल है, मानसिक उत्पीडऩ का शिकार होना पड़ रहा है। आघात आदि के अलावा मेरे मुवक्किल को कथित घटना के संबंध में विभिन्न अज्ञात नंबरों से फालतू कॉल आ रही हैं।
आगे कहा गया कि नोटिस का वर्तमान उत्तर प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर बिना शर्त लिखित माफी मांगें, और सलाह दी है कि आप मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई भी गलत या तुच्छ मुकदमा शुरू करने से बचें, अन्यथा मेरी मुवक्किल न केवल आपके जोखिमों और लागतों पर अपना बचाव करने के लिए बाध्य होगी।