गरियाबंद

परसदा जोशी के कार्यवाहक सरपंच को एसडीएम ने किया निलंबित
24-May-2024 2:57 PM
परसदा जोशी के कार्यवाहक सरपंच को एसडीएम ने किया निलंबित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम, 24 मई।
फिंगेश्वर विकासखंड के ग्राम पंचायत परसदाजोशी के कार्यवाहक सरपंच सरिता सोनी को अनुविभागीय अधिकारी ने पद से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में एसडीएम ने आदेश भी जारी किया है। बता दें कि राजिम एसडीएम द्वारा कुछ दिनों पहले ग्राम परसादा जोशी सहित पांच पंचायतों को अवैध रेत उत्खनन के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। ग्राम से लगे महानदी में लगातार अवैध रेत परिवहन जारी था। कार्रवाई के बाद भी इस पर लगाम नहीं लग पा रहा था। साथ ही इसमें पंचायत भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे। इसी के चलते परसदाजोशी के सरपंच को निलंबित कर दिया है। 

एसडीएम राजिम द्वारा जारी किये गये नोटिस में उल्लेख किया है कि अनुविभाग राजिम अंतर्गत रेत खदानों द्वारा निर्धारित समय से हटकर रेत का परिवहन बगैर आवश्यक दस्तावेज के किया जा रहा है। जिसके संबंध में वरिष्ठ कार्यालयों एवं एसडीएम कार्यालय द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर नियमानुसार परिवहन करने के निर्देश दिए गए थे। इसके उपरांत भी संबंधितों द्वारा शासन द्वारा बनाये गये नियमों को ताक में रखकर रेत का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है।

धारा 39 के तहत् पद से निलंबित
एसडीएम द्वारा जारी नोटिस पर जवाब संतोषप्रद नहीं मिलने, अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर लगाम नहीं लगा पाने और सरपंच की संलिप्तता पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) राजिम के प्रकरण कमांक 202405221600003 धारा 39 (1) (ख) का पालन किये जाने के उपरान्त सरपंच सुनीता सोनी को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत् पद से निलंबित किये जाने का आदेश जारी किया गया है। पाँच ग्राम पंचायतों में परसदाजोशी के सरपंच पर हुई कार्रवाई के बाद अन्य ग्राम पंचायतों में भी आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। ज्ञात हो कि दो दिनों पूर्व ही खनिज विभाग से संबंधित टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में अपर कलेक्टर अरविंद पांडे ने जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे।

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