कोरिया
जिला प्रशासन ने नहीं की कार्रवाई तो खटखटाया दरवाजा कोर्ट का, सभी आरोपी फरार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुण्ठपुर (कोरिया) 25 मई। जिला प्रशासन से राहत नहीं मिलने के बाद फरियादी ने सीजेएम न्यायालय में परिवाद दायर किया। न्यायालय के निर्देश धारा 156 (3) के तहत बैकुण्ठपुर थाने में 5 आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 120 बी 465, 467, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज हुआ है।
दरअसल, परिवादी अब्दुल कमाल के पिता स्व. अब्दुल सुभान के नाम से ग्राम मझगवां में भूमि खसरा नंबर 20/1 रकबा 1.214 हे. स्थित थी। परिवादी के पिता की मृत्यु वर्ष 2003 में हो चुकी है। परिवादी के पिता की मृत्यु के बाद परिवादी की भाभी हामिदा पति स्व.अब्दुल जमाल एवं परिवादी ने उक्त भूमि पर फौती नामान्तरण के लिए ग्राम पंचायत मझगवा में आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर एक आरोपी की माँ जमीरन बी द्वारा आपत्ति किये जाने पर तत्कालीन हल्का पटवारी वंदना कुजूर ने तहसील न्यायालय में नामांतरण प्रकरण विवादित होने का प्रतिवेदन देते हुए प्रकरण अग्रिम कार्यवाही के लिए तहसीलदार के यहाँ प्रस्तुत किया था।
नामांतरण के आवेदन पर खुली पोल
अपर आयुक्त के यहाँ से प्रकरण निरस्त होने के बाद परिवादी व उसकी भाभी हमीदा ने पुन: पूर्व में दिये गये आवेदन पत्र व विचाराधीन प्रकरण के आधार पर नामान्तरण कार्यवाही के लिए प्रकरण प्रारंभ करवाया। तब उस प्रकरण में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मगाये जाने पर जानकारी हुई कि परिवादी के पिता की भूमि मंजू जायसवाल के नाम पर दर्ज है। जिस पर परिवादी तहसील कार्यालय व रजिस्ट्रार कार्यालय से सम्पूर्ण प्रकरण का नकल निकलवाया तो उसे पता चला कि एक आरोपी ने अपनी पत्नी जिसे पुलिस ने आरोपी बनाया है के नाम से परिवादी के पिता के नाम से एक फर्जी एवं कूटरचित वसीयतनामा अपने सहयोगी राजाराम और इश्ताक के साथ मिलकर षडय़ंत्रपूर्वक तैयार करवा कर तथा परिवादी के पिता का कूटरचित हस्ताक्षर कर के अवैध रूप नामान्तरण करवा लिया गया है। तथा उक्त भूमि को मजू जायसवाल को विक्रय कर दिया है।
वारिसों को बताया मृत
एक आरोपी ने वारिसानों की जानकारी प्रतिवेदन में अब्दुल सुभान के पुत्रों को मृत होना बताते हुए अब्दुल सुभान के कोई वारिसान वर्तमान में जीवित नहीं है, लेख कर प्रतिवेदन पेश किया है. जबकि अब्दुल सुभान के पुत्र परिवादी स्वयं जीवित है एवं अब्दुल सुभान के मृत पुत्र अब्दुल जमाल की पत्नी हमीदा भी जीवित है।
21 नवम्बर को की थी कलेक्टर-एसपी को शिकायत
परिवादी ने उक्त घटना की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक कोरिया एवं कलेक्टर कोरिया को 21 नवंबर 2023 को किया गया है, किन्तु पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके बाद परिवादी ने 156(3) के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, और माननीय न्यायलय के निर्देश पर अपराध दर्ज हुआ है।
मामले में आरोपी जोहरा बीबी, (45) , साबिर (50), हल्का पटवारी वंदना कुजूर ( 32) राजाराम, ( 60 वर्ष), और इश्ताक अहमद (50) के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।