सरगुजा

पीएचसी नवानगर में जमीन पर प्रसव, स्टाफ नर्स निलंबित, बीएमओ और संस्था प्रभारी को नोटिस
09-Jun-2024 9:42 PM
पीएचसी नवानगर में जमीन पर प्रसव, स्टाफ नर्स निलंबित, बीएमओ और संस्था प्रभारी को नोटिस

कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ द्वारा जिला स्तरीय जांच
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर,9 जून।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवानगर में प्रसूता द्वारा जमीन पर प्रसव की घटना पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया। कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ द्वारा जिला स्तरीय जांच हुई और स्टाफ नर्स को निलंबित किया गया, वहीं बीएमओ और संस्था प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

सरगुजा जिला के विकासखण्ड अंबिकापुर अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवानगर में प्रसूता द्वारा जमीन पर प्रसव की घटना संज्ञान में आते ही कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर द्वारा सीएमएचओ को विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए गए। जिस पर कार्रवाई करते हुए रविवार को जिला स्तरीय जांच दल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला मितानिन समन्वयक की उपस्थिति में जांच की गई है।

जांच के दौरान बीएमओ, संस्था प्रभारी, बीपीएम, स्टॉफ नर्स, एएनएम एवं स्थानीय मितानिन उपस्थित रहे। सीएमएचओ आर एन गुप्ता ने बताया कि जांच के तहत सभी के समक्ष उक्त प्रकरण के बारे में बयान लिया गया, तथा प्रसूता महिला एवं नवजात को देखा गया। 

उन्होंने बताया कि प्रसूता महिला एवं बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उक्त प्रकरण में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, मितानिन को बयान लेने के पश्चात और दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत सीएमएचओ के द्वारा खण्ड चिकित्सा अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई करते हुए रात्रिकालिन स्टॉफ द्वितीय एएनएम मीना चौहान को तत्काल प्रभाव से हटाकर आयुष्मान मंदिर रेवापुर में कार्यादेशित किया गया।

बिना पूर्व सूचना के स्टॉफ नर्स कन्या पैंकरा कार्य में अनुपस्थित थीं, उनको निलंबित करने संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें को प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिस आधार पर संयुक्त संचालक स्वाथ्य सेवायें डॉ. पीएस सिसोदिया द्वारा प्रकरण को साक्ष्य के आधार तथा गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवापारा किया गया। 

निलबंन अवधि में संबंधित को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी, साथ ही संस्था प्रभारी एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आगामी कार्यवाही हेतु राज्य कार्यालय में पत्र प्रेषित किया गया है।

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