कोण्डागांव

आश्रय स्थल में विधिक साक्षरता शिविर
15-Jun-2024 8:55 PM
आश्रय स्थल में विधिक साक्षरता शिविर

कोंडागांव, 15 जून। शिव प्रकाश त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोण्डागांव एवं गायत्री साय न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव तथा सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता के द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध  दिवस पर  आश्रय स्थल कोण्डागांव  में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 

इस दौरान बाल मजदूरी निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं करने एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान रखने के संबंध मेंए आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21। के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में जानकारी दी गई, साथ ही  उपस्थित महिलाओं को यौन उत्पीडऩ रोकथाम और निवारण,अधिनियम 2013 पारित किये जाने के उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडऩ के खिलाफ संरक्षण, यौन उत्पीडऩ की शिकायतों का निवारण एवं उक्त संबंध में शिकायतध् परिवाद पेश आंतरिक परिवाद समिति एवं स्थानीय परिवाद समिति एवं उक्त समितियों के कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई तथा जिन महिलाओं को नि:शुल्क विधिक सलाह सहायता की आवश्कता होने पर उन्हे नि:शुल्क विधिक सलाह सहायता मुहैया करने की जानकारी भी दी गई। 

महिलाओं के कानूनी अधिकार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, भरण-पोषण का अधिकारए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 आदि के संंबंध में जानकारी दी गई। 

इस अवसर पर नगर पालिका परिषद कोण्डागांव से सीएमओ राजेन्द्र कुमार पात्रे, हसीना बेगम,  पारेश्वर देवांगन, विवेक कश्यप पीएलवी उपस्थित रहे।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news