रायगढ़

फायनेंस कंपनी को देनी होगी जमा रकम व ब्याज
19-Jun-2024 8:04 PM
फायनेंस कंपनी को देनी होगी जमा रकम व ब्याज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 19 जून। 
शहर के ढिमरापुर रोड स्थित माईक्रो फायनेंस कंपनी में पांच लाख रूपये जमा करने तथा तीन प्रतिशत ब्याज देने का वादा करने के बावजूद जमा कर्ता को मूल राशि तथा ब्याज दोनों देने में आनाकानी करने के मामले में उपभोक्ताफोरम में फैसला सुनाते हुए कंपनी के प्रबंधक व डायरेक्टर को मय ब्याज जमा राशि का भुगतान करने तथा वाद व्यय भी देने का आदेश पारित किया है।  

परिवादी का परिवाद प्रकरण में संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 02 माइक्रो फायनेंस कंपनी के प्रंबंधक अनिल कुमार गुप्ता जो त्वरित निदान माइक्रो फांउडेशन रायगढ़ ब्रांच का शाखा प्रबंधक है, के द्वारा परिवादी को प्रलोभन देकर 26 मई 2023 को विरोधी पक्षकार के कंपनी में 6 लाख रूपये छह माह के लिये डिपाजिट किये जाने पर 03 प्रतिशत ब्याज की दर से 5 लाख रूपये का 15 हजार रूपये प्रतिमाह एमआईएस के तहत प्रदान किये जाने का आश्वासन दिया गया। जिससे प्रभावित होकर परिवादी पलास कुमार भक्ता निवासी दुर्गापुर शाहपुर हाल मुकाम केलो विहार चंद्रविहार कालोनी ने 26 मई को पौने 2 बजे अनावेदक क्रमांक 01 मानस रंजन मिश्रा डायरेक्टर माईक्रो फायनेंस कंपनी के बैंक खाता शाखा बिलासपुर में 5 लाख रूपये परिवादी के स्टेट बेंक शाखा से आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर किया। जिसका परिपक्वता अवधि 6 माह के पश्चात तक की थी। एक माह बीत जाने के बाद जब परिवादी पलास भक्ता ने अनावेदक क्रमांक 02 शाखा प्रबंधक से संपर्क कर जानकारी चाही तो उसे बताया गया कि ब्याज की राशि 2 से 4 दिन में परिवादी पलास के खाता में अंतरित कर दी जाएगी। इसके बाद परिवादी पलास ब्याज की रकम हेतु लगातार अनावेदकगण कंपनी के डायरेक्टर व प्रबंधक से संपर्क करता रहा परंतु उनके द्वारा राशि अदायगी में टालमटोल कर नवंबर 2023 तक राशि आना बताया गया परंतु इसके बाद भी ब्याज की राशि परिवादी पलास के खाता में अंतरित नहीं की गई। 

इस प्रकार अनावेदकगण माईक्रो फायनेंस कंपनी के प्रबंधक व डायरेक्टर द्वारा 05 दिसंबर 2024 से 22 जनवरी 2024 तक केवल 52 हजार रूपये परिवादी के खाता में अंतरित किया गया है जबकि डिपॉजिट तिथि से परिवाद दायर करने की तिथि तक कुल ब्याज की राशि 1 लाख 20 हजार रूपये होती है। इस प्रकार अनावेदकगण द्वारा परिवादी द्वारा डिपॉजिट किये गए रकम की परिपक्वता तिथि 2023 में पूर्ण होनें के बाद संपर्क किये जाने के बाद उनके द्वारा उक्त डिपॉजिट रकम आज दिनांक तक अदा नहीं किया गया है और न ही ब्याज की बकाया रकम भुगतान किया गया है। जो सेवा में कमी व व्यवसायिक कदाचरण है। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कंपनी के डायरेक्टर व प्रबंधक द्वारा राशि की अदायगी नहीं करने पर परिवादी पलास गुप्ता ने आखिरकार तंग आकर उपभोक्ता फोरम रायगढ़ में इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया।

इस मामले में फोरम के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्य द्वय राजेन्द्र कुमार पाण्डेय व राजेश्वरी अग्रवाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात यह आदेश जारी किया है कि फायनेंस कंपनी के प्रबंधक व डायरेक्टर को डेढ माह के भीतर पांच लाख 38 हजार रूपये का भुगतान करना होगा, इसके अलावा परिवादी को परिपक्वता तिथि से अदायगी तिथि तक 6 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से भुगतान व दो हजार रूपये का वाद व्यय देना होगा।

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