सरगुजा
![नवीन कानून जनजागरूकता शिविर, किया जागरूक नवीन कानून जनजागरूकता शिविर, किया जागरूक](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1719072409-0032.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 22 जून। जिला मुख्यालय सहित जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा आमजनता के बीच उपस्थित होकर नवीन क़ानून जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के दौरान पुलिस टीम द्वारा नवीन क़ानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में आमनागरिकों को जानकारी देकर जागरूक किया गया।
नवीन क़ानून के तहत ई-एफआईआर की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। आतंकवाद, मॉब लिंचिंग सहित संगठित अपराध की स्पष्ट व्याख्या हेतु से नये क़ानून आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के लिए और सख्त होने तथा आमनागरिकों को न्याय की ओर ले जाने वाला क़ानून होना बताया गया। महिला एवं नाबालिग सम्बंधित अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध तय समय सीमा मे सख्त वैधानिक कार्यवाही किये जाने के प्रावधान के बारे में जानकारी दी गई।
आमनागरिकों को जानकारी देते हुए बताया गया कि भारतीय कानून कों दंड व्यवस्था के पुराने प्रचलित क़ानून की ओर से न्याय व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए 01 जुलाई 2024 से उक्त नवीन लागू किया जाना बताया गया, साथ ही छोटे किस्म के अपराधों के सामुदायिक सेवा का कार्य सौपे जाने की व्यवस्था के बारे मे भी अवगत कराया गया।
पुलिस टीम द्वारा आमनागरिकों कों महिलाओ एवं बच्चों से संबंधित अपराध पॉक्सो एक्ट, टोनही प्रताडऩा के बारे मे विस्तार से बताकर जागरूक किया गया, ग्रामीणों को यातायात के नियम, नशे के दुष्परिणाम, सायबर अपराध ऑनलाइन ठगी के बारे में बताकर विस्तार से चर्चा की गई।
बाहरी अनजान व्यक्तियों से वित्तीय लेन-देन में सतर्कता बरतने की समझाईश दी गई। जागरूकता शिविर के दौरान आमनागरिकों से उनकी समस्याओं को पूछकर पुलिस टीम द्वारा मौक़े पर ही समस्याओं का निराकरण किया गया।