दन्तेवाड़ा
![अमानक खाद्य पदार्थ, 11 दुकानदारों को नोटिस अमानक खाद्य पदार्थ, 11 दुकानदारों को नोटिस](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1720283217nt-146.jpg)
दंतेवाड़ा, 6 जुलाई। कलेक्टर के निर्देश एवं अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न चौपाटी, फास्ट फूड सेन्टर, डेयरी प्रतिष्ठान, होटलों, किराना दुकानों और विनिर्माता व्यापारियों के खाद्य परिसर का निरीक्षण किया गया एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों का नमूना जांच हेतु लिया गया।
चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा 80 सैंपल विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से लिये गये। निरीक्षण एवं सैंपलिंग के दौरान जो भी खाद्य पदार्थ उपयोग के अनुकूल नहीं पाया गया एवं अमानक पाया गया, उन्हें तुरंत नष्ट करवाया गया तथा संबंधित व्यापारी को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी भी दी गई कि गलती दोबारा पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही एवं लाइसेंस निलंबित भी की जाएगी। इस दौरान 11 व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया।
कुछ खाद्य प्रतिष्ठान जिनके पास खाद्य लाइसेंस नहीं पाया गया या एक्सपायर होना पाया गया उन्हें नोटिस जारी कर आवेदन हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी को खाद्य पदार्थों के सही रख रखाव, पीने के पानी को साफ पात्र में स्वच्छ जल भंडारण करने, बने हुए खाद्य पदार्थ को मक्खी एवं दूषित होने से बचाने हेतु ढक कर रखने, खाद्य पदार्थ को रखने हेतु अखबारी पेपर का उपयोग ना करने, फूड कलर का सीमित मात्रा में उपयोग, तलने हेतु उपयोग किये जाने वाले तेल को 03 बार से अधिक गर्म नहीं करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिया गया।
जांच हेतु लिये गये खाद्य नमूनों को परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया, जांच उपरांत प्राप्त रिपोर्ट अनुसार नमूना जांच में यदि अमानक पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी एवं प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
इस संबंध में विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से यह अपील की गई कि वर्षा ऋतु में दूषित जल एवं भोजन से संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है, अत: खुले खाद्य पदार्थों के उपभोग से बचें मार्केट से कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले उसका लेबल जांच लें, खाद्य पदार्थ के निर्माण की तिथि एवं उपयोग की तिथि अवश्य देखकर खरीदें।