दुर्ग
6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 12 जुलाई। धमधा जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई सरपंच लक्ष्मी यादव को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। धमधा एसडीएम ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है इसके साथ ही उन्हें साल की कालावधि के लिए निर्वाचन हेतु अयोग्य भी घोषित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार सरपंच लक्ष्मी यादव के खिलाफ ग्रामीण उबारन दास ने अनियमितता की शिकायत करते हुए सरपंच के विरूद्ध धारा 40 के तहत कार्रवाई की मांग की थी। की गई जांच प्रतिवेदन के अनुसार क्वारेटाईन सेन्टर में राशि 79538 रुपए, मास्क खरीदी 22450 एवं पैरा ढुलाई 22500 रुपए व्यय किया गया जिसका हरिओम यादव को 22450 तथा हेमचंद यादव को 295287 रुपए सरपंच द्वारा अपने रिश्ते नातेदारों के नाम से चेक द्वारा भुगतान किये जाने की शिकायत जांच में सही जाना बताया गया तथा इसका पुष्टि होने का लेख किया गया है , जो कि छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) (क) (ग) के प्रावधानों के विपरीत होने पर लक्ष्मी यादव यादव सरपंच ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई के विरूद्ध धारा 40 के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन एसडीएम को प्रस्तुत किया गया था।
धमधा एसडीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमधा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि सरपंच लक्ष्मी यादव द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 का उलंघन किया गया है। जो सरपंच ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई का यह कृत्य अवचार की श्रेणी में आता है। इसलिए छत्तीसगढ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) (क) स्पष्टीकरण (ग) के प्रावधानों के प्रतिकूल आचरण करने के कारण तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से पृथक उन्हें पृथक कर दिया गया है।
सचिव के खिलाफ भी वेतन वृद्धि रोकने अनुसंशा
जानकारी के अनुसार मामले में पहले ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमधा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग को भोलाराम सोनकर तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत पेण्ड्रीतराई के विरूद्ध पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 05 (क) (दो) के प्रावधान असंचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोके जाने की अनुशंसा की गई है।