दन्तेवाड़ा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बचेली, 15 जुलाई। नगर पालिका परिषद बचेली तहसीलदार द्वारा जारी किये गये परिसिमन नोटिस को लेकर ग्रामसभा ने आपत्ति जताते रविवार को नगर पालिका कार्यलय जाने वाली मार्ग पर मेन रोड में चक्काजाम किया गया।
गांव के 6 पाराओं को पालिका में शामिल करने को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध जताया। साथ ही एसडीएम, तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ग्रामवासियों ने विरोध में नारेबाजी भी की।
ग्रामवासियों के अनुसार नगर पालिका बड़े बचेली तहसीलदार के द्वारा परिसीमन का नोटिस जारी किया गया है जो कि पेसा कानून 1996 एवं नियम 2022 का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया है क्योंकि भारत संविधान के अनुच्छेद 244 (1 ) पांचवी अनुसूची संपूर्ण बस्तर संभाग में लागू है। जिसमें 2017-18 में तहसील कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा आरआई, पटवारी, रोजगार सहायक सचिव और गांव के प्रमुख सियान पटेल, कोटवार, मांझी पारा मुखिया के द्वारा सहमति से परिसीमन कर शासन प्रशासन के द्वारा तहसील कार्यालय में जानकारी दी गई। जिसके उपरांत ही 4 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर नवीन ग्राम पंचायत बड़े बचेली का आदेश जारी किया गया और इसके बाद नियम के तहत तीन आदेश शासन के द्वारा जारी हुआ जो है नवीन ग्राम पंचायत का परिसीमन किया गया, वार्डो का परिसीमन और वार्डों का आरक्षण शामिल था।
इसमें सभी वार्डों का परिसीमन आरक्षण शासन के द्वारा सुनिश्चित किए जाने के बावजूद भी किसी के द्वारा भी दावा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद भी नवीन ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 1 कोवापारा एवं दशरथ पारा, वार्ड नंबर 2 बड़े पारा, वार्ड नंबर चार बड़े पारा, वार्ड नंबर 6 पाण्डुपारा, वार्ड नंबर 7 लाठी पारा, वार्ड नंबर 8 तमोपारा, इन 6 पाराओ को फिर से तहसीलदार के द्वारा नोटिस जारी कर नगर पालिका में शामिल करना चाह रही है जो कि पेसा कानून 1996 नियम 2022 के विरुद्ध है इसके लिए नगर पालिका को परिसीमन नोटिस जारी करने से पहले ग्राम सभा से अनुमोदन लेना था परंतु नहीं लिया गया जिसका ग्राम सभा बड़े बचेली के द्वारा नगर पालिका परिसीमन का आपत्ति दर्ज करते हैं।
ग्राम वासियों का कहना है कि इन पाराओं का नगर पालिका में शामिल होने से उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है।