रायपुर
रायपुर, 3 अगस्त। छत्तीसगढ़ के ऋणी और अऋणी किसान अब 16 अगस्त तक खरीफ कृषि फसल एवं मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने फसल बीमा कराए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को बढ़ाकर अब 16 अगस्त कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों के बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्य के ऋणी एवं अऋणी किसानों को मार्गदर्शन देने तथा उनका पंजीयन कराने को कहा है, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके।
राज्य के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उ?द, कोदो-कुटकी, रागी फसल का बीमा करा सकते हैं।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाड़, जलप्लावन, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति होती है। योजना में ऋणी और अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो, शामिल हो सकते हैं। ऐसे किसान जो अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए बीमा कराना चाहते हैं वे नियत तिथि 16 अगस्त के पूर्व अपना फसल बीमा करा सकते हैं। इसके लिए किसान अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं बोनी प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन कराना होगा। किसान बैंक अथवा चॉईस सेंटरों के माध्यम से भी फसल बीमा कराया जा सकता है।
विस्तृत जानकारी के लिए किसान क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा नजदीकी बैंक शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं।