दुर्ग
दुर्ग, 4 अगस्त। जान से मारने की धमकी देते हुए युवक पर चाकू एवं डंडे से वार कर मारपीट करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने आरोपी आकाश शर्मा, सूरज शर्मा एवं विशाल शर्मा तीनों निवासी लुचकी पारा दुर्ग को सजा सुनाई है। तीनों ही आरोपियों को धारा 452 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 294 के तहत एक माह सश्रम कारावास, धारा 323 के तहत 6 माह सश्रम कारावास, धारा 324 के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं अभियुक्त आकाश शर्मा को धारा 25(1ख) आयुष अधिनियम के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 27 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह ठाकुर ने पैरवी की थी। 25 नवंबर 2022 की रात 8 बजे प्रार्थिया कमलाबाई साहू निवासी लुचकी पारा दुर्ग के घर के सामने आकर आरोपी आकाश शर्मा, सूरज शर्मा एवं विशाल शर्मा गाली गलौज कर रहे थे। इस पर कमलाबाई एवं उसके लडक़े ने उन्हें मना किया तो आरोपियों ने प्रार्थिया के लडक़े नरेश साहू के साथ जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करते हुए स्टील के राड एवं चाकू से वार किया था। घायल को इलाज के लिए सेक्टर 9 अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया था।