रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 17 सितंबर। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
3 सितंबर को प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी, जो 2 सितंबर को स्कूल ड्रेस एवं बैग लेकर घर से निकली थी, शाम 5 बजे तक घर नहीं लौटी। जब बालिका का कोई सुराग नहीं मिला, तो प्रार्थी ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर थाना कोतवाली में धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीकृत कर जांच शुरू की गई।
विवेचना के दौरान उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर ने गवाहों के बयान दर्ज किए गए और बालिका एवं संदेही की लगातार तलाश की गई। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अपहृत बालिका झारसुगुड़ा के सारसमाल में हो सकती है। इस सूचना पर, पुलिस टीम झारसुगुड़ा पहुंची और दिनांक 13 सितंबर को बालिका को आरोपी रंजीत मारखंड के घर से बरामद कर रायगढ़ वापस लाया गया। मामले में अपहृत बालिका से पूछताछ करने पर पता चला कि 4 वर्ष पूर्व युवक से जान पहचान हुई थी और वे एक-दूसरे से बातचीत करते थे। 02 सितंबर को आरोपी रंजीत ने बालिका को बहला फुसलाकर गौरीशंकर मंदिर के पास बुलाकर भगा कर ले गया और शारीरिक संबंध स्थापित किया। मामले में धारा 64(2)(ड), 87 बीएनएस 6 पॉक्सो एक्ट की संलिप्तता पाए जाने पर जोड़ा गया।
प्रकरण में आरोपी रंजीत मारखंड झारसुगुड़ा (उड़ीसा) से पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार किया, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिए गया।