बेमेतरा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 1 अक्टूबर। नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम मूरता में रविवार को रात गांव वालो ने एक बैठक की। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने एक राय होकर यह निर्णय लिया कि गांव में जो नशीली दवा बेचेगा उसे 51 हजार, शराब की बिक्री करेगा उसे 11 हजार का दंड देना होगा।
इसी तरह गांव में शराब खरीदते पाए जाने पर 11 सौ रुपए का अर्थदंड, गांजा बेचते पाए जाने पर 11 हजार दंड, जुआ खेलते पाए जाने पर पांच हजार दंड, किसी भी दुकान अंडा दुकान में शराब पीते पाए जाने पर 11 सौ रुपए का दंड देना होगा। जानकारी देने वाले को दंड से वसूली कर 3 हजार पुरस्कार दिया जाएगा।
ग्राम मूरता के उप सरपंच प्रतिनिधि लोकेश साहू ने बताया कि ग्राम में कुछ दिन पूर्व एक किशोरी के व्यवहार में आए बदलाव के बाद जब उससे परिजनों ने पूछा तो उसने बताया कि उसे एक मेडिकल संचालक ने दवाई दी है। इसके बाद गांव में युवाओं को नशीली दवा, शराब की लत से बचाने जनहित में एक ठोस निर्णय लेने पहले गांव में मुनादी कराई गई । जिन जिन लोगों के गतिविधि पर शंका था उन्हे चेतावनी दी गई। इसके बाद रविवार को रात सरपंच हेमंत साहू, पूर्व सरपंच खोर बहरा राम साहू, शिवचरण साहू सहित समूचे ग्रामवासियों की उपस्थिति में दंड का प्रावधान तय किया गया। जिससे गांव की जिंदगी खुशहाल हो, नई पीढ़ी नशा से दूर रहे। ज्ञात हो कि ग्राम पंचायत मूरता में ग्रामीण व्यवस्था एवं निर्णय पर ठोस अमल होता है। रविवार का फैसला कितना कारगर होगा वक्त बताएगा।
मूरता में दवा दुकान की गई सील
सोमवार को ड्रग विभाग के साथ मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया जहां पर रिकार्ड संधारित नहीं मिला। एसडीएम मुकेश कुमार ने बताया कि ग्राम मूरता में एक्सपायर दवाई मिली। बाजू में एक क्लीनिक संचालित हो रही थी जिसमें मरीजों के जांच के उपकरण मिले हैं। कोई वैध अधिकार नहीं होने के बाद भी हाई पावर इंजेक्शन का उपयोग होना सहित कुछ दवा मिली है। तमाम खामी को देखते हुए मेडिकल सील कर दी गई है।