महासमुन्द
महासमुंद, 4 अक्टूबर। विकासखंड सरायपाली के आत्मानंद स्कूल में कक्षा पहली की छात्रा को पिछले माह बेरहमी से पीटने के मामले में आत्मानंद स्कूल के सहायक शिक्षक एलबी पात्रो को निलंबित कर दिया गया है।
शिक्षक पर आरोप था कि उसने छात्रा की इतनी पिटाई की कि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। जिसकी वजह बच्ची सीधे सो तक नहीं पा रही थी। इस घटना की लिखित शिकायत एसडीएम और विकासखंड शिक्षा अधिकारी सरायपाली व जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद से करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से पालक नाराज थे। गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक के निलंबन का आदेश जारी किया है।
डीईओ महासमुंद के द्वारा जारी आदेश के अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार लेख रंजन बी पात्रो सहायक शिक्षक एलबी सेजेस सरायपाली के शिक्षक ने कक्षा पहली की छात्रा की पिटाई की है। मामला स्वामी आत्मानंद स्कूल का है।
मिली जानकारी अनुसार सहायक शिक्षक द्वारा कक्षा पहली की छात्रा अनुराधा धृतलहरे को मारने संबंधी शिकायत जांच में प्रमाणित पाई गई है। श्री पात्रो का उक्त कृत्य छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम.3 के विपरीत है। अत: उन्हें छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली निर्धारित किया गया है। साथ ही उक्त अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।