सारंगढ़-बिलाईगढ़

नशे में था चालक, अर्थदण्ड
05-Oct-2024 2:50 PM
नशे में था चालक, अर्थदण्ड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सारंगढ़, 5 अक्टूबर। थाना प्रभारी बरमकेला सउनि विजय गोपाल के द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर को थाना के स्टाफ प्रआ. भवानी शकंर धांगड, आ. दिनेश चौहान के टाउन पेट्रोलिंग चांटीपाली एवं बरमकेला के बस्तीपारा द्वारा शाम करीबन 6 बजे कलश यात्रा ड्यूटी के दौरान ट्रक चालक के द्वारा वाहन में क्षमता से अधिक भूसा लोड कर तेज गति से चलाते हुए तथा पुलिस के द्वारा उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया गया जो उक्त वाहन के चालक द्वारा अपने वाहन को ना रोक कर वाहन को तेजगति से चलाना जिसे कड़ी मशक्कत के बाद वाहन को रोका गया अगर उक्त वाहन को नहीं रोकते तो घटना घटीत होने के पूर्ण संभावना थी।

उक्त वाहन के चालक नाम संदीप मरकाम बिलासपुर छग का रहने वाला बताया, जो शराब के नशे में था जिसे डॉक्टरी मुलाहिजा करवाकर उक्त वाहन चालक के विरूद्ध धारा 185, 03/181, 130 (3) /177, 94 (2) (4) /194 (1) एमव्ही एक्ट के तहत कार्रवाई कर 4 अक्टूबर को  न्यायालय प्रथम श्रेणी में प्रकरण को पेश किया गया जो न्यायालय ने प्रकरण में पचास हजार पांच सौ रू. का अर्थदंड से दंडित किया है।

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