कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 5 अक्टूबर। बाजार स्थल पर लोहे का बंडा लहराते हुए मिलने पर जिला बदर मनीष सागर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ पूर्व में भी कई अपराधिक रिकार्ड हैं।
पुलिस के अनुसार न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कोण्डागांव के द्वारा मनीष सागर कोण्डागांव के विरूद्ध 27.10.2023 के तहत पारित राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5, 6 अंतर्गत प्रदत्त एवं निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए इसे आगामी एक वर्ष दिनांक 26.10.2024 तक के लिए जिला कोण्डागांव ,कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा ,धमतरी की राजस्व सीमा से हट जाने जिला बदर पारित आदेश किया गया था, किन्तु जिला बदर मनीष सागर 3.10.2024 को बाजार स्थल कोण्डागांव में लोहे का बंडा (तलवार नुमा) को लेकर लोगों को डरा धमकाकर लहराते हुए व खुलेआम घूम कर कोण्डागांव की सीमा में प्रवेश कर आदेश का उल्लंघन करना पाया गया।
पुलिस अफसरों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ उपाध्याय के नेतृत्व में टीम गठित कर तत्काल टीम को बाजार स्थल रवाना किया गया, जहां जिला बदर मनीष सागर द्वारा बाजार स्थल में लोहे का बंडा (तलवार नुमा) को लेकर लहराते हुए पाये जाने से घेराबंदी कर अभिरक्षा में लिया गया।
मनीष सागर निवासी कोण्डागांव के विरु़द्ध थाना कोण्डागांव में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इसके पूर्व भी जिला बदर पारित आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर थाना कोण्डागांव में धारा - छग राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14, 15 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।