सरगुजा

निष्कलंक आश्रम की जमीन पर कलेक्टर ने लगाई रोक
10-Oct-2024 10:15 PM
निष्कलंक आश्रम की जमीन पर कलेक्टर ने लगाई रोक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर,10 अक्टूबर। नमनाकला रिंग रोड पर स्थित निष्कलंक आश्रम सोसाइटी द्वारा आश्रम के नाम पर अर्जित भूमियों के कमर्शियल उपयोग के विरुद्ध अभिषेक शर्मा अधिवक्ता द्वारा लगाए पर आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर सरगुजा भोसकर विलास संदीपन ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है, जिसके कारण प्रकरण के लंबन काल तक भूमियों के क्रय, विक्रय, निर्माण पर रोक लगा दी गई है।

 प्रकरण की सुनवाई के दौरान इस बात का उल्लेख अभिषेक शर्मा द्वारा किया गया कि आश्रम भूमियों का अवैधानिक उपयोग कर रहा है, एवं गलत तरीके से लाभ अर्जित करने हेतु पेड़ों की कटाई कर कुछ  भूमियों का विक्रय भी किया गया और दुकानें भी किराए पर दी गई। आश्रम द्वारा अपनी वार्षिक मीटिंग में यह बताया गया कि संस्था के पास पैसों का अभाव है, इस कारण व्यवसायीकरण किया जा रहा है, जबकि अभिषेक शर्मा ने यह बताया कि संस्था के पास करोड़ों रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट का ब्याज, रेंट से आय आ रहा है, जिसके दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए।

 कलेक्टर ने संस्था के अध्यक्ष से जब पूछा कि इन पैसों का क्या उपयोग होगा तो संस्था के अध्यक्ष ने ओडिशा में पैसा अपने समुदाय को बढ़ाने हेतु भेजने की बात कही।

आज कलेक्टर सरगुजा ने सभी मुद्दों पर सुनवाई के पश्चात आश्रम की भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित कर दिया।।


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