दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 14 जनवरी। आरोपी से बचने के लिए घर से भागकर बाहर जा रही महिला को आरोपी ने चाकू मारकर घायल कर दिया एवं उसके साथ बलात्कार किया। अनाचार के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
भिलाई निवासी 27 वर्षीय महिला अपने दो बच्चों के साथ घर पर रह रही थी। उसका पति काम के सिलसिले में कहीं बाहर दूसरे शहर गया हुआ था। मौके का फायदा उठाकर 27 जून 2016 की रात को लगभग 11 बजे उसके पड़ोस में ही रहने वाला आरोपी छत्रपाल बारले (22 वर्ष) महिला के घर आया। बच्चों को सोया देख आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए रेप करने की कोशिश की। इसका विरोध करते हुए पीडि़ता रात में ही घर से भागकर बाहर निकली और गली की ओर दौड़ती चली गई।
आरोपी भी उसके पीछे तेजी से दौड़ता हुआ गया एवं जेब से चाकू निकालकर महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद वहीं गली के अंधेरे में आरोपी ने पीडि़ता के साथ बलात्कार किया। दूसरे दिन पीडि़ता ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था। आरोपी के पास से पुलिस ने चाकू भी जब्त किया था।
फास्ट ट्रेक कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी की कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 (1) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड, धारा 450 के तहत 7 साल सश्रम कारावास, 2000 रुपए अर्थदंड, धारा 324 के तहत 2 साल का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड, धारा 25 (1+ख) (ख) के तहत 1 साल का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।