सरगुजा
निरस्त दावों का स्वप्रेरणा से सुनवाई शुरू
अम्बिकापुर, 15 जनवरी। कलेक्टर संजीव कुमार झा की अध्यक्षता आज यहां सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में ग्राम एवं अनुभाग स्तर में निरस्त वनाधिकार पत्र दावों का स्वप्रेरणा से सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान दावेदारों को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए दस्तावेज संलग्न करने कहा गया तथा आवेदनों का सूक्षमता से संविक्षा किया गया। सुनवाई के पहले दिन अम्बिकापुर जनपद के 29 गावं के 893 दावेदार पहुंचे थे जिनमें से 350 आवेदकों ने दस्तावेज जमा किया।
कलेक्टर ने कहा कि दूर-दराज के गांव से सुनवाई में उपस्थित होने वाले दावेदारों के साथ अधिकारी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। उनका यथासंभव सदाशयता के साथ समस्याओं को सुने। उन्होंने कहा कि वनाधिकार मान्यता अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के वनवासियों को 13 दिसम्बर 2005 तक तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को 3 पीढ़ी तक वन भूमि पर काबिज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत वन भूमि पर काबिज वास्तविक दावेदारों को ही वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान करें। कलेक्टर ने सुनवाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आए दावेदारों को ग्राम एवं अनुभाग स्तर से निरस्त होने के कारण का हवाला देते हुए कहा कि यदि आवेदक के पास निर्धारित तिथि तक वन भूमि पर काबिज होने का दस्तावेज हो तो वे प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुनवाई के पहले दिन अम्बिकापुर जनपद के 2 हजार 446 दावेदारों को सूचना दिया गया था जिसमें से 893 दावेदार ही उपस्थित हुए।
सुनवाई के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार लंगेह, वनमण्डलाधिकारी पंकज कमल, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जे.आर नागवंशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।