दुर्ग

खपरी में अवैध प्लाटिंग, नोटिस
16-Jan-2021 5:40 PM
खपरी में अवैध प्लाटिंग, नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 16 जनवरी।
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग दुर्ग व राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम खपरी में विकसित किए जा रहे कॉलोनियों का निरीक्षण किया गया। दोषियों को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी की गई है। 

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे द्वारा जिले में अवैध विकास कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई के सख्त निर्देश प्राप्त है, जिसके तारतम्य में राजस्व विभाग के सहयोग से अवैध कालोनियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ है। इसी कड़ी में अवैध विकास व कॉलोनियों की जांच की गई। निरीक्षण में पाया गया कि अभिन्यास अनुमोदन किये बगैर कृषि भूमि पर अवैध रूप से मार्गों का निर्माण कर भूखंड चिन्हित कर भूखंडों का विक्रय किया जा रहा है, जिससे अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही है। जिसमें रघुनाथ ठाकुर एवं अन्य, माखनलाल वर्मा, मेसर्स श्याम इंफ्रा के प्रोपराइटर रूपनारायण एवं  रामसिंह, सत्यम अग्रवाल, राजीव रतन अग्रवाल, सत्यपाल बंसल, रवि अग्रवाल, रमा अग्रवाल एवं अन्य द्वारा किये जा रहे हैं।  उनको छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी की गई है। 

अवैध विकासकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई में खेमलाल वर्मा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विमल बग्वैया प्रभारी संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग, प्रदीप दीक्षित सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग, राजेश डुंभरे, वरिष्ठ मानचित्रकार, श्रीमती वर्षा दीवान मिश्रा वरिष्ठ शोध सहायक, अनूप गढ़े वरिष्ठ शोध सहायक, संदीप पटेल उप अभियंता, अमर सिंह बघेल अभियंता व संबंधित ग्राम के पटवारी रज्जाक मियां, श्री वर्मा पटवारी जेवरा सिरसा इत्यादि उपस्थित थे।
 

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