दुर्ग

पांच दशक बाद धार्मिक स्थल, सडक़, सर्विस लाइन, स्कूल एवं उद्यान की 15 हेक्टेयर भूमि को बेचने के सौदे का कैलाश नगरवासियों ने किया विरोध
18-Jan-2021 6:20 PM
पांच दशक बाद धार्मिक स्थल, सडक़, सर्विस लाइन, स्कूल एवं उद्यान की 15 हेक्टेयर भूमि को बेचने के सौदे का कैलाश नगरवासियों ने किया विरोध

क्रेता-विक्रेता के खिलाफ समिति दर्ज कराएगी एफआईआर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 18 जनवरी।
पांच दशक के बाद कैलाश नगर कुरूद भिलाई में सार्वजनिक हित की भूमि कुल रकबा 15.2 हेक्टेयर 23 टुकड़ों में विक्रय किए जाने के सौदे के अनाधिकृत विज्ञापन आम सूचना का समाचार पत्रों में 10 जनवरी 2021 को किए जाने का कैलाश नगर वासियों के द्वारा खुलकर विरोध किया गया है। इस अनाधिकृत विज्ञापन के प्रकाशन के पश्चात विक्रेता एवं क्रेता के खिलाफ जिला प्रशासन एवं नगर निगम के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर कैलाश नगर वासियों ने आक्रोश व्यक्त किया है। कैलाश नगर विकास समिति के द्वारा इस कॉलोनीवासियों के हित में प्रकाशित आम सूचना के खिलाफ शीघ्र अपराध पंजीबद्ध किए जाने का निर्णय लिया गया है। ताकि इस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई को रोका जा सके।

ज्ञात हो कि वर्ष 1970 में राजरानी गुप्ता के द्वारा अपनी मालिकाना हक की कई एकड़ भूमि को छोटे-छोटे भूखंड में विक्रय करना शुरू किया गया था। आज 5 दशकों के पश्चात यह छोटे छोटे भूखंड में निर्मित आवास आज पूर्ण कॉलोनी का रूप ले चुके हैं। परंतु राजरानी गुप्ता के द्वारा इन भूखंडों के विक्रय के साथ ही सार्वजनिक हित में सर्विस लाइन धार्मिक स्थल उद्यान एवं स्कूल के लिए भूमि रिक्त रखी गई थी। कैलाश नगर विकास समिति के द्वारा राज रानी गुप्ता की इच्छा के अनुरूप इन सार्वजनिक हित की भूमि में धीरे धीरे सडक़, धार्मिक स्थल एवं शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण एवं बच्चों के मनोरंजन के लिए उद्यान का निर्माण समय-समय पर करवाया गया है। परंतु 5 दशकों के पश्चात उनकी बहू रश्मि गुप्ता के द्वारा आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए ससुर राजरानी गुप्ता के द्वारा कॉलोनी हित में चिन्हित सार्वजनिक हित की भूमि में उद्यान धार्मिक स्थल रोड सर्विस लाइन के प्रयोजन की भूमि कुल रकबा 15.2 हेक्टेयर जमीन का सौदा कर दिया गया है। ऐसी सूचना का प्रकाशन उनके द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया है। 
इस आम सूचना में रश्मि गुप्ता के द्वारा सूचित किया गया है कि कैलाश नगर कुरूद में उनके मालिकाना हक की जमीन जिसके कुल 23 खसरा नंबर है। कुल रकबा 15.002 हेक्टेयर अव्यवस्थित जमीन है। जिसके विक्रय करने का सौदा कर लिया गया है और बयाने की राशि हाजी खालिद खान पिता पीएम खान निवासी नर्मदा नगर चौक गौरव पथ रिंग रोड 2 बिलासपुर द्वारा किया गया है। ऐसा उनके द्वारा प्रकाशित आम सूचना विज्ञापन में उल्लेखित है। 

कैलाश नगर विकास समिति के पदाधिकारियों ने बैठक में कहा कि लगभग 5 दशकों की लंबी अवधि बीत जाने के पश्चात यह कॉलोनी पूर्णता मूर्त रूप ले चुकी है और बसावट के साथ-साथ राजरानी गुप्ता के द्वारा कॉलोनी के सागर खेत में छोड़ी गई इस भूमि का उपयोग भी कॉलोनीवासियों के द्वारा उन्हीं के मंशा के अनुरूप किया जा रहा है। सार्वजनिक प्रयोजन भूमि में आज धार्मिक स्थल, उद्यान, स्कूल रोड और सर्विस लाइन स्थापित है। ऐसे में राजरानी गुप्ता की बहू रश्मि गुप्ता के द्वारा इस प्रकार के अवैधानिक सौदा किया जाना कॉलोनीवासियों के लिए पूर्णता अहित किए जाने वाला निर्णय है। श्रीमती गुप्ता के द्वारा सार्वजनिक जमीनों को निजी जमीन बताकर पूर्णता अनैतिक कार्य किया जा रहा है। 

कैलाश नगर विकास समिति के पदाधिकारियों में कंचन सिंह धीरेंद्र सिंह, सुरेंद्र जवादे के द्वारा श्रीमती गुप्ता के इस तथाकथित निर्णय के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। जिसके विरोध में जिला प्रशासन नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन को कैलाश नगर विकास समिति के बैनर तले शिकायत की जाएगी। 

बैठक में कहा गया कि पांच दशकों के पश्चात श्रीमती गुप्ता के द्वारा किए जाने वाला यशोदा कैलाश नगर की जनता को गुमराह एवं तिथि पर अमित के जाने का पूरा षड्यंत्र है। कैलाश नगर विकास समिति की बैठक में रूद्र डे ,राजेंद्र सिंह, ए के सिंह भूषण, आशीष घोष, मुकेश सिंह, सुरेश देव नाथ, मनोज पटेल, खुशवंत सिंह वकील सोनकर, जितेंद्र सिंह चहल, ब्रह्मानंद सिंह, बबलू सिंह, शिवम पिल्ले, विनोद सिंह, आर के तिवारी, संदीप पाल, हरे राम मिश्रा उपस्थित थे।

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